विदशी नागरिकों के विए िोज़गाि सिं क्षण अविवनयम, 2009 (Employment Protection for Foreign Nationals Act, 2009) के तहत आपके
विदशी नागरिकों के विए िोज़गाि सिं क्षण अविवनयम, 2009 (Employment Protection for Foreign Nationals Act, 2009) के तहत आपके
अविकाि
अस्िीकिण: कममचारियों औि वनयोक्ताओं को विदशे ी नागरिकों के विए िोजगाि संिक्षण अविवनयम, 2009 (Employment Protection for Foreign Nationals Act, 2009 (EPFNA)) औि विवनयमों के तहत स्थावपत न्यूनतम अविकाि औि दावयत्िों को समझने में सहायता के विए यह संसािन तैयाि दकया गया ह।ै यह कानूनी सिाह नहीं है। इसका अवभप्राय EPFNA या विवनयमों को बदिना नहीं है औि हमेशा कानून के आविकारिक संस्किण का संदभम विया जाना चावहए। यद्यवप हम यह सुवनवित किने का प्रयास किते
हैं दक इस सािन में मौजूद जानकािी यथासंभि ितममान औि सटीक हो, पि कभी कभी त्रुरटयाूँ होती ह।ैं EPFNA के िि न्यूनतम मानक
उपिब्ि किता है। कु छ कममचारियों के पास िोजगाि अनुबंि, सामूवहक समझौता, सामान्य कानून या अन्य वििान के तहत अविक अविकाि हो सकते ह।ैं वनयोक्ता औि कममचािी काननू ी सिाह प्राप्त किने के विए प्राथमना कि सकते ह।ैं
विदशी नागरिको ं के विए िोज़गाि संिक्षण अविवनयम (Employment Protection for Foreign Nationals Act),
2009 (EPFNA) उन विदशी नागरिकों पि िागू होता है जो आव्रजन या विदशी अस्थाई कममचािी कायमक्रम क अनुसिण में
ओंटारियों में काम कि िहे हैं या काम ढूँढ़ िहे हैं। उदाहिण क विए, यदद आप संघीय अस्थाई विदशी कामगाि कायमक्रम क
माध्यम से ओंटारियो में काम कि िहे हैं या काम ढूूँढ़ िहे हैं, तो संभितः आप पि EPFNA िागू होगा।
यह सूचना पत्रक EPFNA क
तहत आपक
अविकािों का सािांश प्रदान किता ह।
ओंटारियो में वनयोवजत विदश
ी नागरिक क
रूप
में, आपक
पास आम तौि पि िोजगाि मानक अविवनयम, 2000 (Employment Standards Act, 2000) (ESA) क
तहत
भी अविकाि हैं। ESA न्यूनतम मज़दिी औि कायम-समय की सीमाएूँ जैसे मानक किि किता है। EPFNA क तहत आने िाि
कममचारियों को इस दस्तािेज़ क
साथ ESA क
तहत अविकािों के बािे में सूचना पत्रक प्राप्त किने का अविकाि ह।
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अन्य भाषाएूँ
यदद आपकी प्रथम भाषा अंग्रेज़ी नहीं है, तो आपक
वनयोक्ता या भती किने िािे को श्रम मंत्रािय से पता किना होगा दक
क्या सूचना पत्रक आपकी प्रथम भाषा में उपिब्ि है, यदद है, तो आपको अनूददत संस्किण भी प्रदान किना होगा। अविक
जानकािी क विए, कृ पया Xxxxxxx.xx/XXXXX पि जाएूँ।
भती किने िािा आपसे कोई शुल्क नहीं िे सकता ह
भती किने िािा ऐसा कोई भी व्यवक्त है जो आपक विए नौकिी ढूँढ़ता है या ढूँढ़ने का प्रयास किता है, आपको नौकिी पाने में
दसिे व्यवक्त की मदद किता है, या आपको दकसी ऐसे व्यवक्त क पास भेजता है जो ओंटारियो में आपको िोज़गाि ढढ़नेूँू में मदद
किे। भती किने िािे व्यवक्त द्वािा आपको प्रदान की गई दकसी सेिा, िस्तु या िाभ क विए कोई शुल्क नहीं विया जा सकता
है। उदाहिण क विए, िह आपसे नौकिी पाने, आपका श्रम बाज़ाि प्रभाि आकिन (LMIA) या ओंटारियो में काम शुरू किने
हेतु आपक
विए ज़रूिी दकसी भी चीज़ क
विए शुल्क नहीं िे सकता ह।
आपसे अवभविन्यास, िेज़्यूमे िेखन, इन्टिव्यू की
तैयािी, या प्राथवमक वचदकत्सा प्रवशक्षण सत्रों जैसी अवतरिक्त सेिाओं क
विए शुल्क नहीं विया जा सकता ह,
भिे ही िे
िैकवल्पक क्यों न हों। इसक शुल्क नहीं िे सकता ह।ै
xxxxx, भती किने िािे व्यवक्त की ओि से काम किने िािा कोई भी व्यवक्त आपसे इनमें से कोई
आपके वनयोक्ता आपको भती किने की िागत (सीवमत अपिादों सवहत) िसूि नहीं सकते हैं
आम तौि पि, यदद आपक
वनयोक्ता ने आपको भती किने क
विए शुल्क का भुगतान दकया हो या कोई अन्य खचम दकया हो,
तो िह इन िागतों को आपसे िसूि नहीं सकता है औि उन्हें आपकी मजदिी से नहीं काट सकता ह। इसमें सभी कायम संबंिी
प्रभाि ि शुल्कों की िागत शावमि है, वजसे आपसे िसूिने क
विए भती किने िािे पि प्रवतबंि िगाया गया ह,
जैसे दक
आपके Labour Market Impact Assessment (LMIA) क
विए। िेदकन, अगि आप संघीय सिकाि क
“मौसमी कृ वष
कामगाि कायमक्रम” (“Seasonal Agricultural Worker Program”) (SAWP) क
तहत वनयोवजत ह,
तो आपक
वनयोक्ता हिाई यात्रा की िागत औि िक कटौवतयों की अनुमवत है।
पिवमट की िागत काट सकते हैं यदद SAWP िोजगाि अनुबंि क
तहत इन
आपकी भती किने िािा व्यवक्त या वनयोक्ता आपकी संपवि नहीं िे सकता है
आपकी भती किने िािा व्यवक्त, आपका वनयोक्ता, या उनमें से दकसी की ओि से काम किने िािा व्यवक्त, दकसी भी कािण स
आपकी संपवि नहीं िे सकता या िारित नहीं कि सकता है। इसमें आपका पासपोटम या िक
आप अपने अविकािों को छोड़ने के विए सहमत नहीं हो सकते हैं
पिवमट जैसे दस्तािेज़ शावमि हैं।
आप आपकी भती किने िािे व्यवक्त, आपके वनयोक्ता, या उनमें से दकसी की ओि से काम किने िािे व्यवक्त क विए क
EPFNA तहत अपने दकसी अविकाि को छोड़ने के विए सहमत नहीं हो सकते या दकसी अनुबंि पि हस्ताक्षि नहीं कि
सकते। ऐसा कोई भी समझौता अमान्य होगा। उदाहिण क
विए, यदद आपसे भती शुल्क की िसूिी क
विए आप दकसी भती
किने िािे को अनुमवत दने िािे अनुबंि पि हस्ताक्षि किते ह, तो यह अनुबंि अमान्य होगा।
आपको अपने अविकािों के बािे में पूछने या उनका प्रयोग किने के विए दवित नहीं दकया जा सकता है
यदद आप ESA या EPFNA क
तहत अपने अविकािों क
बािे में पूछते हैं या आपको अपना अविकाि ददए जाने की माूँग
किते हैं, तो आपकी भती किने िािा व्यवक्त, आपका वनयोक्ता, या उनमें से दकसी की ओि से काम किने िािा व्यवक्त, आपको
दकसी भी प्रकाि से दवित नहीं कि सकता ह, वजसमें आपके िोज़गाि को ख़त्म किना भी शावमि ह।
वनयोक्ताओं / भतीकतामओं को वनषेवित दकया जाता है दक िे वनम्नविवखत कायों के विए कममचारियों / विदशी
नागरिकों को दवडित ना किें (“उनक विरुद्ध प्रवतशोि की कायमिाही ना कि”):ें
• दकसी व्यवक्त को विदशी नागरिकों के विए िोजगाि संिक्षण अविवनयम, 2009 का पािन किने के विए कहना
• विदशी नागरिकों के विए िोजगाि संिक्षण अविवनयम, 2009 के अन्तगमत अविकािों के बािे में पूछना,
• विदशी नागरिकों के विए िोजगाि संिक्षण अविवनयम, 2009 के अन्तगमत वशकायत दजम किना,
• विदशी नागरिकों के विए िोजगाि संिक्षण अविवनयम, 2009 के अन्तगमत दकसी अविकाि का प्रयोग किना या अविकाि का प्रयोग किने का प्रयास किना, अथिा
• दकसी वनयोजन मानक अविकािी को सूचना प्रदान किना
• विदशी नागरिकों के विए िोजगाि संिक्षण अविवनयम, 2009 के अन्तगमत दकसी प्रोवसडिंग में सहभावगता किना,
यदद विदशी नागरिकों के विए िोजगाि संिक्षण अविवनयम, 2009 के अन्तगमत कििम कोई विदशी नागरिक उपिोक्त
में से कोई कायम किता है, तो इस कािण के चिते कोई वनयोक्ता अथिा भतीकताम उसक कि सकता है:
• िह कममचािी को नौकिी नहीं वनकाि सकता है,
• िह कममचािी का िेतन नहीं कम कि सकता है,
• िह कममचािी को वनिस्त नहीं कि सकता है,
• िह कममचािी / विदशी नागरिक को दवडित नहीं कि सकता है,
साथ वनम्नविवखत कायम नहीं
• िह कममचािी / विदशी नागरिक को िमका नहीं सकता है,
• िह कममचािी / विदशी नागरिक को दकसी अन्य तिीक से दवडित नहीं कि सकता है,
• िह विदशी नागरिक के विए िोजगाि ढंढने के प्रयास से मना नहीं कि सकता है. अथिा
• इनमें में दकसी कायमिाही की िमकी नहीं दे सकता है।
वनयोजन मानक अविकािी की शवक्तयां
यदद ऐसा पाया जाता है दक दकसी वनयोक्ता ने दकसी विदशी नागरिक को उपिोक्त दकसी कािणिश दवडित दकया है, तो ऐसे में वनयोजन मानक अविकािी के पास यह शवक्त है दक िह वनयोक्ता को उस कममचािी को उसकी नौकिी पि बहाि किने का आदेश दे तथा/अथिा उस दडि के कािण कममचािी को होने िािी दकसी क्षवत की क्षवतपूर्तम किने का आदेश दे।
यदद ऐसा पाया जाता है दक दकसी भतीकताम ने दकसी विदेशी नागरिक को उपिोक्त दकसी कािणिश दवडित दकया है, तो ऐसे में वनयोजन मानक अविकािी के पास यह शवक्त है दक इस वनयम के उल्िंघन के परिणामस्िरूप कममचािी को होने िािी दकसी क्षवत की क्षवतपूर्तम किने का आदेश भतीकताम को दे।
यदद आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या दािा दायि किना चाहते हैं
यदद EPFNA क
बािे में आपक
कोई सिाि हों, तो कृ पया Xxxxxxx.xx/XXXXX पि जाएूँ या िोजगाि मानक सूचना कें द्र
(Employment Standards Information Centre) को (000) 000-0000 (टोि फ़्री नंबि 0-000-000-0000) पि,
या बहिों क विए TTY 0-000-000-0000 पि कॉि कि।ें जानकािी कई भाषाओं में उपिब्ि है।
यदद आपको िगता है दक आपने EPFNA क
तहत अपने अविकाि प्राप्त नहीं दकए हैं औि श्रम मंत्रािय क
पास दािा दज
किना चाहते ह, तो आप Xxxxxxx.xx/XXXXX पि ऐसा कि सकते हैं।
आपक
पास EPFNA क
तहत अपने अविकािों क
विए दािा दजम किने हेतु साढ़े तीन िषम हैं। अगि EPFNA क
तहत आदेश
जािी दकया जाता है तो दकतनी िावश िसूि की जा सकती है, इसकी कोई सीमा नहीं है।
कृ पया ध्यान दें दक ESA तथा EPFNA क
तहत दायि दािों क
विए वभन्न समय सीमाएूँ िागू होती हैं। ESA औि
EPFNA के तहत दािा दायि किने के विए अिग फॉमम इस्तमाि दकए जाते हैं।
ESA क
तहत अविकािों औि ESA क
तहत दािा दायि किने क
बािे में जानकािी क
विए, कृ पया आपकी िोजगाि मानक
अविवनयम, 2000 गाइि (Your Guide to the Employment Standards Act, 2000) दखें जो
Xxxxxxx.xx/XXXxxxxx पि उपिब्ि ह।ै