अपने रोजगार कt िस्थित स्प� कर� और अपने अिधकार� और लाभ� कt रक्षा कर�
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Clarify Your Employment Status Protect Your Rights and Benefits
( Hindi Version)
अपने रोजगार की स्थिति स्पष्ट करें और अपने अतिकारोों और लाभोों की रक्षा कर
गलतफहमी या वििाद से बचने के वलए, अनुबंध में प्रिेश करने से पहले, संबंवधत व्यक्तिय ं क स्पष्ट रूप से उनके इराद ं के अनुसार उनकी सहय ग की क्तथिवत क समझना चावहए
और उनकी पहचान स्पष्ट करनी चावहए वक चाहे िे एक अनुबंध में प्रिेश करने से पहले एक
कममचारी या एक ठे के दार / स्व-वनय वित व्यक्ति के रूप में लगे ह । और लाभ सुरवित ह सकते हैं।
इससे आपसी अवधकार
" एक कमर्ाारी" ," एक ठे के दार या स्व तनयोतजि व्यस्ि " के बीर् का अोंिर
⚫ "एक कममचारी" क "एक ठे के दार या एक स्व-वनय वित व्यक्ति" से अलग करने के वलए क ई एक वनर्ामयक परीिर् नही ं है। इन द न ं पहचान ं क अलग करने के वलए, इस मामले के सभी प्रासंवगक कारक ं क ध्यान में रखा िाना चावहए। इसके अलािा, एक विशेष कारक क वकतना महत्वपूर्म ह ना चावहए इसका क ई कठ र वनयम नही ं है| सामान्य महत्वपूर्म कारक में शावमल है:
🞎 काम की प्रविया, काम करने के समय और विवध पर वनयंत्रर्
🞎 कायम करने का सामान, उपकरर् और सामग्री का स्वावमत्व और प्रािधान
🞎 xxxxx और प्रबंधन विम्मेदाररय ं के साि क्या व्यक्ति अपने खाते पर व्यिसाय कर रहा
है
🞎 व्यक्ति क उवचत रूप से वनय िा संगठन का वहस्सा माना िाता है
🞎 क्या िह व्यक्ति काम में सहायता करने के वलए सहायक ं क काम पर रखने के वलए स्वतंत्र है
🞎 व्यापार में वित्तीय ि क्तखम क उठाना (उदाहरर् के वलए लाभ की संभािना या हावन का
ि क्तखम)
🞎 बीमा और कर की विम्मेदाररयााँ
🞎 संबंवधत व्यापार या पेशे की परं परागत संरचना और प्रिा
🞎 अन्य कारक विन क अदालत प्रासंवगक समझती है
⚫ र्˛ोंतक प्रत्येक मामले में वास्ततवक पररस्थितियाों तभन्न हैं, इसतलए तकसी तववाद के मामले में अोंतिम व्याख्या अदालि के पास होगी।
कमार्ारी को ध्यान देना र्ातहए
⚫ रोजगार अनुबोंि में प्रवेश करने से पहले एक कमार्ारी को यह पिा होना र्ातहए तक
उसका तनयोिा कौन है। यवद आिश्यक ह , र िगार के प्रारं भ ह ने से पहले, कममचारी वनय िा से र िगार अध्यादेश (EO) के अनुसार र िगार की शतों के बारे में वलक्तखत िानकारी के वलए एक वलक्तखत अनुर ध कर सकता है। कममचारी क महत्वपूर्म दस्तािेि ं क भी रखना
चावहए िैसे वक कर विमांि न ट्स, उपक्तथिवत कािम और मिदू xx ररकॉिम आवद।
⚫ इससे पहले तक कोई कमार्ारी अपनी ठे के दार या स्व-तनयोतजि व्यस्ि की स्थिति को बदले, उसे साविानी से इसके लाभ ििा हातन का म˛ल्ाोंकन करना र्ातहए, र िगार के अवधकार और लाभ सवहत विसे िह इस तरह के बदलाि के कारर् ख सकता है|
⚫ एक तनयोिा को कमार्ारी की सहमति के तबना अपने कमार्ारी की स्थिति को ठे के दार
या स्व-तनयोतजि व्यस्ि में नही ोंबदलना र्ातहए। अन्यिा, कममचारी, पररक्तथिवतय ं के आधार
पर, EO के तहत र िगार अनुबंध की शतों के अनुवचत बदलाि के वलए अपने वनय िा के क्तखलाफ प्रवतकार के वलए दािा कर सकता है। इसके अलािा, कममचारी अपने वनय िा के क्तखलाफ सामान्य कानून के तहत अनुवचत बखामस्तगी के आधार पर समाक्ति मुआििे का दािा भी कर सकता है।
⚫ यवद क ई कममचारी मौवलक रूप से संदेह करता है वक वनय िा ने एक िैध कममचारी मुआििा बीमा पॉवलसी नही ं ली है, त उसे वितनी िल्दी ह सके श्रम विभाग क सूवचत करना चावहए।इसके अलािा, कममचाररय ं की मुआििा बीमा के िल कममचाररय ं पर ही लागू है|एक
ठे के दार या स्व-तनयोतजि व्यस्ि को अपने स्वयों के तलए पयााप्त सुरक्षा के साि एक व्यस्िगि दुर्ाटना बीमा पॉतलसी लेने पर तवर्ार करें
अतिकार और लाभ | कमार्ारीNote 1 | ठे के दार या स्व- तनयोतजि व्यस्ि |
EO के तहत बुवनयादी सुरिा के वलए हकदार| यवद "वनरं तर अनुबंध"Note 2 के तहत हैं, त र िगार लाभ के भी हकदार हैं िैसे वक भुग्तानीय िावषमक छु ट्टी, िैधावनक छु ट्टी भुगतान, बीमारी भत्ता, विच्छे द भुगतान या लंबी सेिा भुगतान आवद। | 🗸 | X |
िैधावनक न्यूनतम िेतन सवहत, न्यूनतम मिदू xx अध्यादे श के तहत सुरिा के वलए हकदार हैं | 🗸 | X |
बीमारी की छु ट्टी और काम के दौरान लगी च ट ं से मुआििे सवहत, कममचारी िवतपूवतम अध्यादेश के तहत सुरिा के वलए हकदार हैं | 🗸 | X |
तनयोिा के योगदान सवहत, अवनिायम भविष्य वनवध य िना अध्यादे श के तहत सुरिा के वलए हकदार हैं | 🗸 | X Note 3 |
"कमार्ारी" और "ठे के दार या स्व-तनयोतजि व्यस्ि" द्वारा प्राप्त अतिकारोों और लाभोों में कु छ अोंिर
न ट 1व्यक्तिगत अध्यादे श ं के आिेदन के अनुसार, कृ प्या संबंवधत पत्रक देखें।
न ट 2 एक कममचारी विसे चार सिाह या उससे अवधक समय से एक ही वनय िा द्वारा लगातार वनय वित वकया गया है, प्रत्येक सिाह में कम से कम 18 घंटे काम करने क एक वनरं तर अनुबंध के तहत वनय वित माना िाता है।
न ट 3 एक ठे के दार या स्व-वनय वित व्यक्ति क अवनिायम भविष्य वनवध य िना में नामांवकत ह ना चावहए और अपने आप य गदान करना चावहए।
तनयोिा को ध्यान देना र्ातहए
⚫ एक तनयोिा को कमार्ारी की सहमति के तबना अपने कमार्ारी की स्थिति को एक ठे के दार या स्व-तनयोतजि व्यस्ि में नही ों बदलना र्ातहए। अन्यिा, कममचारी, पररक्तथिवतय के आधार पर, EO के तहत र िगार अनुबंध की शतों में अनुवचत बदलाि के वलए अपने वनय िा के क्तखलाफ प्रवतकार का दािा कर सकता है।
⚫ वनय िा क वकसी व्यक्ति क ठे के दार या स्व-वनय वित व्यक्ति के रूप में कायम दे ने के वलए अनुबंध में प्रिे श करने से पहले शावमल ि क्तखम ं का सािधानीपू िमक मूल्ांकन करना चावहए। सों क्षे प में यतद एक तनयोिा- कमार्ारी सोंबों ि मौज˛द है, भले ही श्रतमक को ठे के दार या स्व-तनयोतजि व्यस्ि कहा जािा है या अनुबोंि में स्व-तनयोतजि व्यस्ि के रूप में लेबल तकया गया है, तनयोिा को अभी भी सोंबों तिि कान˛न के िहि अपनी तजम्मेदाररयोों को प˛रा करने के तलए आवश्यक है वक विस श्रवमक क स्व- वनय वित व्यक्ति के रूप में गलत लेबल वकया गया है उसको वैिातनक लाभ प्रदान करे । इसके अलावा , तनयोिा सोंबों तिि कान˛न के िहि आपरािी के रूप में उत्तरदायी हो सकिा है।
सोंदतभाि न्यायालय के मामले
मामला 1
xxxx XXXX एक एयर-कं िीशवनंग कायमकताम िे। उन् ने एयर-कं िीशनर के थिापन के दौरान एक
दुघमटना में अपनी बाईं आंख की दृवष्ट के आंवशक नुकसान का सामना वकया।अनुबंवधत xx xxx ने xxxx XXXX क एक स्व-वनय वित व्यक्ति माना और कायमथिल पर उनकी च ट के वलए उन्ें
मुआििे का भुगतान करने से इनकार कर वदया। इसवलए xxxx XXXX ने अदालत में दािा वकया। विला न्यायालय और पुनरािेदन का उच्च न्यायालय द्वारा अपने मामले की सुनिाई के बाद xxxx XXXX ने सुनिाई के वलए अंवतम पुनरािेदन का न्यायालय में अपील की। अंवतम पुनरािेदन की अदालत ने अंततः वनर्मय वलया वक xxxx XXXX प्रवतिादी कं पनी का कममचारी िा और प्रवतिादी कं पनी क काम पर उसकी च ट के वलए उसे मुआििा देना ह गा। वनर्मय के आधार वनम्नानुसार
िे:
1. चूंवक एयर-कं िीशवनंग व्यिसाय प्रवतिादी कं पनी का िा, इसवलए xxxx XXXX क क ई वित्तीय ि क्तखम नही ं िा। उन्ें के िल वनधामररत दैवनक पाररश्रवमक प्राि हुआ है। िब भी वकसी िस्तु क काम के उद्दे श्य से खरीदा गया िा या काम के वलए की गई यात्रा के खचम िे, त उसकी प्रवतपूवतम प्रवतिादी कं पनी द्वारा की गई िी;
2. प्रवतिादी कं पनी तय करती िी वक कौन से काम xxxx XXXX क सौपे िाने चावहए और उन्ें
वनधामररत दै वनक दर, और अवतररि समय के िेतन का भुगतान वकया िाता िा। चूंवक xxxx XXXX एक कु शल एयर-कं िीशवनंग कायमकताम िे, उन्ें काम करने के तरीके पर पयमिेिर् की आिश्यकता नही ं िी;
3. प्रवतिादी कं पनी ने अवधकांश उपकरर् ं क उपलब्ध करिाया;
4. xxxx XXXX ने व्यक्तिगत तौर पर उस काम क वकया ि उन्ें सौपा गया िा| उन् न से वकराए पर मदद नही ं ली;
े वकसी
5. तथ्य यह है वक xxxx XXXX प्रवतिादी कं पनी और अन्य कं पवनय ं के वलए एक ही समय में आकक्तिक आधार पर काम करते िे, कानून के तहत उनके मुआििे के अवधकार क प्रभावित नही ं करता;
6. हालांवक xxxx XXXX ने अवनिायम भविष्य वनवध के प्रय िन ं के वलए खुद क एक स्व-र िगाररत व्यक्ति बताया िा, िस्तुवनष्ठ तथ्य दृढ़ता से समिमन करते हैं वक द न ं प्रि ं के बीच वनय िा- कममचारी का संबंध िा।प्रवतिादी कं पनी क अपने कानूनी दावयत्व ं क पूरा करना ह गा|
<मामला नं: FACV14/2006>
मामला 2
xxxx XXXXX ने मेनलैंि और हांगकांग िॉस-बॉिमर लॉरी िर ाइिर के रूप में प्रवतिादी कं पनी के साि "पररिहन कायम के वलए उप-अनुबंध समझौता" में प्रिेश वकया। उनके संबंध की समाक्ति पर,xxxx XXXXX ने प्रवतिादी कं पनी के क्तखलाफ दािा दायर वकया, लेवकन बाद में प्रवतिादी ने उन पर आर प लगाया है वक xxxx XXXXX उनके कममचारी नही ं िे|
लेबर वटर xxxxxx ने पाया वक xxxx XXXXX प्रवतिादी कं पनी का कममचारी िा और इसवलए उसे दािा करने की अनुमवत दी।प्रवतिादी कं पनी ने वनर्मय के क्तखलाफ अपील दायर की, लेवकन उच्च न्यायालय ने अपील क खाररि कर वदया और फै सला सुनाया वक xxxx XXXXX प्रवतिादी कं पनी का कममचारी िा।वनर्मय के आधार वनम्नानुसार िे:
1. xxxx XXXXX द्वारा चावलत लॉरी, प्रवतिादी कं पनी द्वारा प्रदान की गई िी;
2. xxxx XXXXX क व्यापार में क ई भी वनिेश करने या वकसी भी वित्तीय ि क्तखम क उठाने की आिश्यकता नही ं िी। प्रवतिादी कं पनी लॉरी के रखरखाि और xxxx XXXXX के काम से संबंवधत सभी व्यय, पावकिं ग फीस और िॉस-बॉिमर लॉरी िर ाईिर पंिीकरर् फीस सवहत, आवद के भुगतान के वलए विम्मेदार िी;
3. xxxx XXXXX x अपने स्वयं के सहायक क वकराए पर रखने की अनुमवत नही ं िी;
4. प्रवतिादी कं पनी ने कायम प्रवियाओं पर वनयंत्रर् का प्रय ग वकया| उदाहरर् के वलए, xxxx XXXXX क सीमा पार करने से पहले प्रवतिादी कं पनी से वनदेश प्राि करना पड़ता िा और छु ट्टी लेने के वलए प्रवतिादी कं पनी क सूवचत करना पड़ता िा।प्रवतिादी कं पनी ने समय- समय पर काम के वनदे श भी िारी वकए;
5. िबवक xxxx XXXXX स्वयं आदे श प्राि करने के हकदार िे और समझौते के तहत अपनी सहमवत के साि प्रवतिादी कं पनी की लॉरी का इस्तेमाल कर सकता िे, न्यायाधीश ने बताया
वक प्रवतिादी कं पनी द्वारा सौपे गए कायम ने xxxx XXXXX के समय का बड़ा वहस्सा xx वलया
िा। िास्ति में, xxxx XXXXX ने कभी भी वनिी आदेश नही ं वलया िा;
6. इस तथ्य के बाििूद वक प्रवतिादी कं पनी ने न त वकसी एम पी एफ का य गदान वदया और न ही xxxx XXXXX क क ई िावषमक छु ट्टी या िैधावनक अिकाश वदया, और उन्ें दी गई रकम क कर वििरर् में "गैर-कममचारी क भुगतान" के रूप में वदया गया दशामया है; न्यायाधीश ने बताया वक इस तरह की व्यिथिा ने द न ं पावटमय ं के बीच एक र िगार संबंध के उद्देश्य की तस्वीर क बदल नही ं वदया है।
<मामला नं.: HCLA43/2006>
मामला 3
xxxx XX ने तीन प्रवतिादी स्वावमत्व िाले सैलून में हेयर स्टाइवलस्ट सहायक के रूप में काम वकया।
समाक्ति पर, उन् ने न वटस के बदले भुगतान, िावषमक अिकाश िेतन, आवद का दािा वकया।
लेबर वटर xxxxxx ने पाया वक प्रवतिावदय ं क िस्तुओं का भुगतान करना चावहए। प्रवतिावदय ं ने इस तथ्य के क्तखलाफ उच्च न्यायालय में अपील की, आर प लगाया वक श्री LO एक स्व-वनय वित व्यक्ति
िे और इस प्रकार िह EO के तहत अवधकार और लाभ के हकदार नही ं िे। सभी प्रासंवगक कारक ं क ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने अपील क खाररि कर वदया और कहा वक श्री LO एक कममचारी िे। वनर्मय के आधार इस प्रकार िे:
1. श्री LO के काम पर प्रवतिादी का वनयंत्रर् िा। उदाहरर् के वलए, हर वदन श्री LO क समय पर आना और िाना पड़ता िा, और ररकॉिम से पता चलता है वक िह काम पर समय से आए
और गए; श्री LO क बीमारी के कारर् उनकी अनुपक्तथिवत के वलए प्रवतिादी क सूवचत करना पड़ता िा;
2. xxxx XX x अपने स्वयं के सहायक ं क रखने की अनुमवत नही ं िी;
3. प्रवतिावदय ं ने प्रयुि उपकरर् और सामग्री प्रदान की। श्री LO की वनिेश, प्रबंधन या संचालन में क ई लागत नही ं िी, और क ई वित्तीय ि क्तखम भी नही ं उठाया;
4. भले ही श्री LO क द न ं पि ं द्वारा हस्तािररत वलक्तखत समझौते में एक स्व-वनय वित व्यक्ति के रूप में लेबल वकया गया िा, वक प्रवतिादी ने उनके वलए न त MPF की व्यिथिा की और न ही वनय िा के रूप में उनके वलए कर ररटनम दाक्तखल वकया, अदालत ने कहा वक इस तरह के समझौते से वनय िा-कममचारी संबंध क खाररि नही ं वकया िा सकता है और इस संबंध क पररक्तथिवतिन्य साक्ष्य के रूप में देखा िाना चावहए।
<मामला नं.: HCLA43/2015>
इस पत्रक का उद्देश्य "कमार्ारी" और "ठे के दार या स्व-तनयोतजि व्यस्ि" के बीर् अोंिर को उजागर करना है। यह ध्यान तदया जाना र्ातहए तक कान˛न के प्राविानोों की व्याख्या और xxxxx के मामलोों का उल्लेख करने के तलए प्रासोंतगक तनयम और अदालि के तनर्ाय ही एकमात्र अतिकार रहिे हैं|
प˛छिाछ और तशकायि
"कममचारी" और "ठे के दार या स्वयं-वनय वित व्यक्ति" के बीच अंतर के बारे में और अवधक पूछताछ के वलए, आप
⚫ पूछताछ हॉटलाइन क कॉल करें : 2717 1771 (हॉटलाइन क "1823" द्वारा संचावलत वकया
िाता है)
⚫ श्रम विभाग के श्रम संबंध विभाग के कायामलय में िाएाँ
⚫ श्रम विभाग की िेबसाइट पर िाएाँ : xxx.xxxxxx.xxx.xx
यवद वनय िा प्रासंवगक कानून के तहत अपने दावयत्व ं क पूरा करने में विफल रहता है, कममचारी श्रम विभाग वशकायत हॉटलाइन क 2815 2200 पर कॉल कर सकते हैं (सूचना विश्वास सवहत संभाली िाएगी), श्रम विभाग के श्रम संबंध विभाग के कायामलय में व्यक्तिगत रूप से सहायता प्राि कर सकते हैं|
श्रम तवभाग के श्रम सोंबोंि तवभाग के कायाालय
HONG KONG | |
Hong Kong East 12/F, 00 Xxxxxx Xxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxx | Hong Kong West 3/F, Western Magistracy Building, 0X Xxxxxxxx Xxxx, Xxxx Xxxx. |
KOWLOON | |
Kowloon East UGF, Trade and Industry Tower, 0 Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx. | Kowloon West Room 1009, 10/F, Cheung Sha Wan Government Offices, 000 Xxxxxx Xxx Xxx Xxxx, Xxxx Xxxx Xx, Xxxxxxx. |
Kowloon South 2/F, Mongkok Government Offices, 00 Xxxx Xxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx. | Kwun Tong Units 801-806, 8/F, Tower 1, Millennium City 1, 000 Xxxx Xxxx Xxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxxxx. |
NEW TERRITORIES | |
Tsuen Wan 5/F, Tsuen Wan Government Offices, 00 Xxx Xxx Xxx Xxxx, Xxxxx Xxx, Xxx Xxxxxxxxxxx. | Xxxx Xxxxx 6/F, Xxxx Xxxx Government Offices, 000-000 Xxxx Xxxx Xxxx, Xxxx Xxxxx, Xxx Xxxxxxxxxxx. |
Tuen Mun Unit 2, East Wing, 22/F, Tuen Mun Central Square, 00 Xxx Xxxx Xxxx, Xxxx Xxx, Xxx Xxxxxxxxxxx. | Shatin & Tai Po Rooms 304 – 313, 3/F, Sha Tin Government Offices, 0 Xxxxxx Xx Xxx Xxxx, Xxx Xxx, Xxx Xxxxxxxxxxx. |
निंबर 2019