खंड – III
fवदेश मंत्रालय
(भारत सरकार)
िजला सामान्य अस्पताल, �डकोया, श्रीलंका
िजला सामान्य अस्पताल, श्रीलंका म� जैव �च�कत्सा अप�शष्ट प्रबंधन प्रणाल� क� आप�ू त, संस्थापन, पर��ण एवं अ�धष्ठापन के �लए �नfवदा
खंड – III
संfवदा क� fवशषे शत
ज , 2014
(बड़े अस्पताल� एवं प्रयोगशालाओं के fलए परामशदाता एवं इंजीfनयर)
ई - 6 (ए), सेक्टर-I, नोएडा (उततर प्रदेश) - 201 301 (भारत)
फोन: 00-0000000, 0000000 फैक् स: 91-11-91-2542447
ई-मेल : xxx.xxxxxxx.xx.xx
�नfवदा संख्या: एचएससीसी / एसईएस / एमईए / श्रीलंका / बीएमडब्ल्यएस / 2014
fवषय सची बोल�दाताओं के �लए अन ेश
उपबंध संख्या | fववरण |
(क) | बोल�दाताओं के �लए सामान्य अनदु ेश |
1.0 एवं 1.1 | कायर् का fववरण |
1.2 | प्रधान fनयोक्ता / fनयोक्ता |
1.3 | पूरा होने का समय |
2.0 | प्रसत् ुत क� जाने वालk सूचना |
3.0 | बोलk क� लागत |
4.0 | सथल का दौरा |
(ख) | बोल� दस्तावेज |
5.0 | बोलk दस्तावेज� क� अतं वर्स्तु |
6.0 | बोलk दस्तावेज� पर स्पष्टkकरण |
7.0 | बोलk दस्तावेज� म� संशोधन |
(ग) | बोल� तैयार करना |
8.0 | बोलk क� भाषा |
9.0 | दसत् ावेज जो बोलk के अगं ह�गे |
10.0 | बोलk मूल्य |
11.0 | बोलk क� वैधता |
12.0 एवं 13.0 | बोलk प्रfतभूfत |
14.0 | बोलk का प्रारूप एवं हस्ता�र करना |
(घ) | बोल� प्रस्तुत करना |
15.0 | सीलबंद करना, fचिह्नत करना और प्रस्तुत करना |
16.0 | बोलk करने क� अंfतम समय सीमा |
17.0 | fवलंब से प्राप्त बोfलयां |
18.0 | बोलk म� संशोधन एवं वापस लेना |
(ङ) | बोल� खोलना एवं मूल्यांकन |
19.0 | बोलk खोलना |
20.0 | प्रfक्रया को गोपनीय रखना |
21.0 | बोfलय� का स्पष्टkकरण |
22.0 | पात्रता एवं अनुfक्रयाशीलता का fनधार्रण |
23.0 | अशुfद्धय� को ठ�क करना |
24.0 | बोfलय� का मूल्यांकन एवं तुलना |
(च) | संfवदा स�पना |
25.0 | संfवदा स�पने के मानदंड |
26.0 | fकसी बोलk को स्वीकार करने, fकसी या सभी बोfलय� को अस्वीकार करने का परामशर्दाता का अfधकार |
27.0 | संfवदा स�पने क� अfधसूचना |
28.0 | करार पर हस्ता�र |
29.0 | fनषप् ादन प्रfतभूfत |
30.0 | प�रभाषाएं |
31.0 | कायर् का बीमा |
32.0 | गारंfटयां |
33.0 | प्रमाण पत्र एवं भुगतान |
34.0 | fववाद� का fनस्तारण - मध्यस्थता |
35.0 | पता |
36.। | मूलय् म� अंतर |
36.2 | परवत� काननू |
37.0 | कराधान |
38.0 | समनवय बैठक |
39.0 | fवशेष आवेदन |
39.1 | साइट सूचना |
39.2.1 | ठे केदार का कायर् �ेत्र |
39.2.2 | ठे केदार क� अस्थायी संरचनाएं |
39.2.3 | fवfभनन् सामfग्रय� का प्रापण |
39.2.4 | जलापूfतर् एवं fवद्युत आपूfतर् |
39.2.5 | दरू संचार |
39.2.6 | असथायी फ� fसगं |
39.2.7 | सामfग्रय� का परk�ण |
39.2.8 | प्रयोग से पहले नमून� का अनमु ोदन |
39.3 | परामशर्दाता द्वारा आपूतर् क� जाने वालk ड्राइंग |
39.4 | fनfमर्त ड्राइंग के रूप म� |
39.5 | प्रगfत के फोटोग्राफ |
39.6 | कायर् क� िस्थfत एवं प्रगfत �रपोटर् |
39.7 | fमfट्रक यfनट |
40.0 | दर� / मूल्य |
41.0 | सांfवfधक बाध्यताओं का अनुपालन |
42.0 | मूलय् रfहत बोfलयां |
सfं वदा क� अ�त�रक्त fवशेष शत�
उपबंध संख्या | fववरण |
1 | सामानय् |
2 | संfवदा का �ेत्र |
3 | सटोर एवं सामग्री |
4 | उपकरण� क� आपूfतर् |
5 | कायकर् ारk ड्राइंग आfद |
6 | पूरा होने क� ड्राइंग |
7 | प्रचालन एवं सेवा मैनुअल |
8 | ठे केदार के प�रसर� का fनरk�ण |
9 | उप ठे के दारk |
10 | सामग्री प्रस्तुत करना |
11 | नमूना एवं प्रोटोटाइप |
12 | परk�ण एवं अfधष्ठापन |
13 | अनंfतम रूप से अfधग्रहण तथा अंfतम fनष्पादन और �मता परk�ण |
14 | जैव fचfकत्सा अपfशष्ट प्रबंधन प्रणालk का प्रचालन |
15 | गारंटk एवं दोष देयता अवfध |
16 | कायर् का मापन |
17 | मात्राओं म� अतं र |
18 | fनषप् ादन गारंटk |
19 | प�fटंग |
20 | सुरf�त अfभर�ा एवं भंडारण |
21 | भुगतान क� शत� |
22 | काfमर्क� का प्रfश�ण |
अनुबंध - क : करार का फामर् अनुबंध - ख : fनष्पादन बक� गारंटk का प्रारूप अनुबंध - ग : अfग्रम बक� गारंटk का प्रारूप अनुबंध - घ : बोलk प्रfतभूfत बक� गारंटk का प्रारूप |
(क) 1.1 | सामानय् कायर् का fववरण कायर् के �ेत्र म� तकनीक� fवfनदˇशन� तथा मात्रा fबल म� उल्लेख के अनुसार िजला सामान्य अस्पताल, fडकोया, श्रीलंका म� जैव fचfकत्सा अपfशष्ट प्रबंधन प्रणालk क� आपूfत,र् संस्थापन, परk�ण एवं अfधष्ठापन एवं स�पना तथा दोष देयता अवfध के दौरान अनरु �ण का कायर् शाfमल है। |
1.2 | �नयोक् ता |
fवदेश मंत्रालय, भारत सरकार, नई fदल्लk इस कायर् के fलए प्रधान fनयोक्ता / fनयोक्ता / xxxxxx होगा। आवश्यक क्लkयर�स प्राप्त करने के fलए fकसी सांfवfधक प्राfधकारk से संबंfधत सभी दस्तावेज पर प्रधान fनयोक्ता / xxxxxx द्वारा हस्ता�र fकए जाने ह� / पष्ृ ठांfकत fकए जाने ह�। | |
1.3 | परामशर्दाता |
एच xx xx xx (इंfडया) fलfमटेड, ई-6ए, सेक्टर-1, नोएडा-201 301 (उत्तर प्रदेश) | |
1.4 | इन दस्तावेज� म� जहां कहkं भी fनfवदा / fनfवदादाता / fनfवदादाता प्रfक्रया शब्द प्रयोग fकया गया है, तो उसका अfभप्राय बोलk / बोलkदाता / बोलk प्रfक्रया के समानाथ� के रूप म� समझा जाएगा। |
1.5 | पूरा होने का समय |
सफल बोलkदाता कायर् शुरू करने के fलए परामशर्दाता के आदेश क� तारkख से 6 कल�डर माह के अंदर कायर् को पूरा करेगा। | |
2.0 | प्रसत् ुत क� जाने वाल� सूचनाएं |
2.1 | प्रसत् ुत बोलk म� fनम्नfलfखत सूचनाएं शाfमल ह�गी : |
(क) | कंपनी या फमर् क� संरचना, कानूनी िस्थfत, पंजीकरण का स्थान, कारोबार का स्थान आfद को प�रभाfषत करने वाले मूल दस्तावेज� क� प्रfतfलfपयां |
(ख) | एक कायर् योजना िजसम� स्पष्ट रूप से उल्लेख हो fक कै से बोलkदाता गणु वत्ता एवं समय सारणी को पूरा करने के fलए कायर् को संपन्न करने का प्रस्ताव करता है। कायर् योजना म� fनम्नfलfखत के fवfशष्ट ब्यौरे स्पष्ट रूप से उिल्लfखत होने चाfहए: |
i. पी ई आर टk / xx xx xx नेटवकर् के रूप म� fवस्तत
कायर् कायक्र
म िजसम� सभी महत्वप
गfतfवfधय� के आरंभ होने एवं पूरा होने का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो तथा एक और कायक्रम
जो उपयुक्त पी ई आर टk / xx पी एम नटवे कर् से सबंं fधत श्रीलंका म� सामग्री एवं श्रम
संसाधन� को प्रदfशर्त करे।
ii. कायर् म� प्रयक्त होने के fलए प्रस्ताfवत उपकरण� क� सूची तथा उनके बारे म� fववरण
iii. कायर् पर तैनात fकए जाने के fलए प्रस्ताfवत इंजीfनयर� एवं अन्य महत्वप सूची एवं जीवन वत्ृ त
iv. कायर् परfमट से संबंfधत कोई अन्य दस्तावेज, यfद श्रीलंका म� अपेf�त हो।
3.0 बोल� क� लागत
र् स्टाफ सदस्य� क�
3.1 बोलkदाता अपनी बोलk तैयार करने और प्रस्तुत करने से संबंfधत सभी लागत� वहन करेगा तथा fकसी भी िस्थfत म� परामशर्दाता इन लागत� के fलए िजम्मेदार या उत्तरदायी नहkं होगा। बोलk प्रfक्रया का संचालन या प�रणाम जो भी हो।
4.0 सथल का दौरा
4.1 बोलkदाताओं को सलाह दk जाती है fक वे शाfमल कायर् के बारे म� स्वयं को प�रfचत करा xx, साइट
का दौरा कर ल� और साइट क� िस्थfतय�, जलवायु, श्रम, fवद्युत, पानी, सामग्री क� उपलब्धता, प�रवहन एवं संचार क� सुfवधाओं, श्रीलंका सरकार तथा भारत सरकार के सांfवfधक fनकाय� के
पयार्वरणीय fवfनयम�, काननू � एवं उप कान � क� जाच कर ल� और ऐसी सभी सूचनाएं एकत्र कर ल�
जो बोलk तैयार करने के fलए और संfवदा करने के fलए आवश्यक हो सकती ह�।
सथल का दौरा करने तथा बोलk प्रस्तुत करने के fलए सूचना एकत्र करने क� लागत बोलkदाता स्वयं वहन करेगा।
4.2 बोलkदाता तथा उसके fकसी काfमक या एज�ट को fनयोक्ता द्वारा इस तरह के fनरk�ण के प्रयोजन
के fलए साइट पर प्रवेश करने क� अनमfत प्रदान क� जाएगी परतुं के वल सपषट रूप से इस शतर् पर
fक बोलkदाता, उसके काfमक या एज�ट इस संबंध म� सभी दयताओंे के fवरूद्ध तथा सभी दयते ाओं से
fनयोक्ता एवं fनयोक्ता के काfमक� एवं एज�ट� को मुक्त रखगे� एवं इडेम्नीफं ाई कर�गे तथा व्यिक्तगत
चोट (चाहे घातक या अन्यथा), संपित्त के नुकसान या �fत तथा fकया अन्य नुकसान, �fत, लागत
एवं व्यय, चाहे िजस भी वजह से उत्पन्न हुआ हो परंतु जो इस तरह क� अनम हो, के fलए िजम्मेदार नहkं ह�गे।
(ख) बोल� दस्तावेज
fत के प्रयोग के fलए
5.0 बोल� दस्तावेज� क� अतवर्स्तु
5.1 बोलk दस्तावेज म� fनम्नfलfखत शाfमल ह�गे:
खंड-I | : | पूवर् अहर्ता दस्तावेज |
खंड-II | : | संfवदा क� सामान्य शत� |
खंड-III | : - - - - - | इसम� fनम्नfलfखत शाfमल ह�: बोलkदाताओं के fलए अनुदेश संfवदा क� fवशेष शत� संfवदा क� अfत�रक्त fवशेष शत� प्रfतभूfतय� का नमूना फामर् करार का नमूना फामर् |
खंड-IV | : | तकनीक� fवfनदˇशन |
खंड-V | : | मूल्य बोलk (मात्रा fबल) |
5.2 बोलkदाताओं से अपे�ा है fक वे बोलk दस्तावेज म� fनfहत सभी अनुदेश�, शतfi, फामfi, fनयम�, fवfनदˇशन� एवं ड्राइंग क� ध्यान से जांच कर�गे। बोलk दस्तावेज� क� अपे�ाओं का पालन न करना बोलkदाता के अपने जोfखम पर होगा। जो बोfलयां बोलk दस्तावेज� क� अपे�ाओं के प्रfत पयार्प्त रूप
से अनुfक्रयाशील नहkं ह�गी उन्ह� अस्वीकार कर fदया जाएगा। बोलkदाताओं से अनरोध fकया जाता है
fक वे बोfलयां प्रस्तुत करने से पहले अपने प्रश्न� को दर कर ल� और शतर् रfहत बोलk प्रस्ततु कर�।
6.0 बोल� दस्तावेज� पर स्पष्ट�करण
6.1 बोलk दस्तावेज� पर स्पष्टkकरण क� अपे�ा रखने वाले संभाfवत बोलkदाता fलfखत रूप म� या टेलेक्स
या के बल के माध्यम से बोलk दस्तावेज� म� उिल्लfखत परामशर्दाता के मेfलग पते पर अfधसूfचत कर
सकते ह�। संभाfवत बोलkदाताओं क� एक बैठक आयोिजत क� जाएगी िजसम� परामशर्दाता स्पष्टkकरण
के fलए fकसी अनरोध का जवाब दगाे िजसे fनfवदा जारk करने क� पहलk तारkख से दो सप्ताह के
अंदर प्राप्त fकया जाएगा। परामशर्दाता के उत्तर क� fलfखत प्रfतfलfपयां (िजसम� fकसी प्रश्न का स्पष्टkकरण शाfमल है परंतु प्रश्न के स्रोत क� पहचान शाfमल नहkं है) सभी संभाfवत बोलkदातओं को भेजी जाएगी िजन्ह�ने बोलk दस्तावेज प्राप्त fकया है।
7.0 बोल� दसतावेज� म� संशोधन
7.1 बोलk प्रस्तुत करने क� अंfतम समय सीमा के पूवर् fकसी भी समय परामशर्दाता fकसी भी कारण से, अपनी स्वयं क� पहल पर या संभाfवत बोलkदाताओं द्वारा मांगे गए स्पष्टkकरण के जवाब म� संशोधन के माध्यम से बोलk दस्तावेज� म� संशोधन कर सकता है।
7.2 संशोधन सभी संभाfवत बोलkदाताओं को भेजे जाएंगे िजन्ह�ने बोलk दस्तावेज प्राप्त fकया है। संशोधन इस तरह से भेजे जाएंगे fक वे fलfखत रूप म� या टेलेक्स या के बल के माध्यम से बोलk प्रस्तुत करने
क� मूल या fवस्ता�रत समय सीमा से कम से कम तीन fदन पहले पहुंच जाएं तथा उनके fलए बाध्यकारk ह�गे। संभाfवत बोलkदाताओं को चाfहए fक वे शीघ्रता से परामशर्दाता को टेलेक्स या के बल के माध्यम से इसक� प्रािप्त के बारे म� सूfचत कर�।
7.3 अपनी बोfलय� को तैयार करने म� fकसी संशोधन पर fवचार करने के fलए संभाfवत बोलkदाताओं को तकर् संगत समय प्रदान करने के उद्देश्य से परामशर्दाता अपने fववेक के अनुसार बोलk प्रस्तुत करने क� अंfतम समय सीमा को आगे बढ़ा सकता है।
(ग) बोल� तैयार करना
8.0 बोल� क� भाषा
8.1 बोलkदाताओं द्वारा तैयार क� गई बोलk तथा बोलkदाता एवं परामशर्दाता के बीच बोलk के संबंध म� सभी पत्राचार एवं दस्तावेज� का आदान - प्रदान अंग्रेजी भाषा म� fलfखत रूप म� होगा।
9.0 दसतावेज जो बोल� के अंग ह�गे
9.1 बोलkदाताओं द्वारा तैयार क� जाने वालk बोलk म� fनम्नfलfखत शाfमल ह�गे: बोलk एवं उसके प�रfशष्ट, बोलk प्रfतभूfत, मात्रा fबल; पूरक सूचनाओं क� अनुसूची तथा इन बोलk दस्तावेज� म� fनfहत
बोलkदाताओं के fलए अनुदेश के अनसरण म� पूरा करने एवं प्रस्ततु करने के fलए अपेf�त कोई अन्य
सामग्री। इन बोलk दस्तावेज� म� प्रदत्त फामर्, मात्रा fबल तथा अनसूfचय� का प्रयोग अपवाद के बगैर fकया जाएगा।
9.2 उपबंध 5.1 म� तथा उपबंध 7 के अनुसरण म� जारk संशोधन� म� यथावfणत बोलk के प्रयोजन के fलए
जारk सभी दस्तावेज बोलk के अंग समझे जाएंगे। उपबंध 14 एवं 15 के अनुसरण म� तैयार fकए गए तथा प्रस्तुत fकए गए बोलk दस्तावेज बोलkदाता द्वारा बोलk क� प्रस्तुfत के साथ परामशर्दाता को लौटाए जाएंगे।
10.1 बोलkदाता संबंfधत कॉलम म� उपलब्ध खालk स्थान म� भारतीय रूपए म� शब्द� एवं अंक� दोन� म� fबल क� मात्रा क� प्रत्येक मद के fवरूद्ध दर भरेगा। िजस मद के fलए बोलkदाता द्वारा कोई दर या मूल्य नहkं भरा जाएगा उसके fलए परामशर्दाता द्वारा उस समय भुगतान नहkं fकया जाएगा जब इसे fनष्पाfदत fकया जाएगा तथा बोलk क� मात्रा म� अन्य दर� एवं मूल्य� के तहत उसे शाfमल समझा जाएगा। अशुfद्ध शोधन, यfद कोई हो, का कायर् क्रॉस करके , आद्या�र करके, fदनांfकत करके , मुहर लगाकर एवं पुन: fलखकर fकया जाएगा।
10.2 ठे केदार द्वारा भारत से आयात fकए गए या स्थानीय रूप से खरkदे गए fकसी उपकरण या fकसी मशीनरk, सामग्री या संपन्न fकए गए fकसी कायर् / गfतfवfध पर श्रीलंका सरकार द्वारा कोई कर /
xxxx / वैट सfहत ड्यूटk, fकसी प्रकार क� रायल्टk नहkं लगाई जाएगी। श्रीलंका सरकार इस तरह क� fकसी सामग्री, मशीनरk या उपकरण पर कोई कर या शुल्क भी वसूल नहkं करेगी जब प�रयोजना के पूरा होने पर भारत म� उसका आयात fकया जाएगा। श्रीलंका सरकार प�रयोजना के fसलfसले म� भारत
के fकसी ठे के दार पर कोई xxxx या आय कर क� वसूलk नहkं करेगी। तथाfप, यfद ऐसी सामग्री, मशीनरk या उपकरण का भारत को fनयार्त नहkं fकया जाता है तथा ठे के दार द्वारा श्रीलंका म� बेचा जाता है, तो ठे के दार द्वारा यथा लागू सभी कर� एवं शुल्क� का भुगतान fकया जाएगा। ठे के दार का लाभ एवं ऊपरk खचर् आfद या कोई अन्य लागत दर एवं मूल्य म� शाfमल होगी तथा बोलkदाता द्वारा प्रस्तुत बोलk क� कु ल राfश म� उसे शाfमल समझा जाएगा। परामशर्दाता द्वारा बोfलय� का मूल्यांकन एवं तुलना तदनुसार क� जाएगी।
10.3 बोलkदाता द्वारा उद्धृत दर एवं मूल्य संfवदा क� अवfध के दौरान हर दृिष्ट से मद� के fलए पूणर् के रूप म� fनयत fकए जाएंगे तथा fकसी भी कारण से समायोजन के अधीन नहkं ह�गे। के वल उसे छोड़कर िजसके fलए संfवदा क� शतfi म� अन्यथा प्रावधान fकया गया है।
10.4 बोलkदाता प्रथम दृष्टया अपनी सवार्fधत प्रfतस्पध� दर� भरेगा क्य�fक fनfवदा खोलने के पश्चात कोई मोलभाव नहkं fकया जाएगा। के वल उसे छोड़कर जो न्यूनतम बोलkदाता के साथ अपेf�त हो।
10.5 उद्धृत मद� के सवर् समावेशी मूल्य के तहत आयाfतत मद� के fलए fवदेशी मुद्रा के fलए fवfनमय दर म� उतार - चढ़ाव के प्रभाव को ध्यान म� रखा जाएगा।
10.6 एचएससीसी (परामशर्दाता) या fनयोक्ता द्वारा fकसी साख पत्र (xx xx) को नहkं खोला जाएगा। आयाfतत मद� / उपकरण� के fलए xx xx को खोलने क� कोई अपे�ा ठे के दार क� िजम्मेदारk होगी।
11.0 बोल� क� वैधता
11.1 बोलk प्राप्त करने के fलए fनधार्�रत अंfतम fतfथ से 180 fदन क� अवfध के fलए बोलk स्वीकार करने के fलए मान्य एवं खुलk बनी रहेगी।
11.2 असाधारण प�रिस्थfतय� म� बोलk क� वैधता क� मूल अवfध के समाप्त होने से पूवर् परामशर्दाता वैधता
क� अवfध को fनfदर्ष्ट समय तक बढ़ाने के fलए बोलkदाता से अनुरोध कर सकता है। इस तरह का अनुरोध तथा उसका जवाब fलfखत रूप से या के बल अथवा टेलेक्स के माध्यम से fकया जाएगा।
बोलkदाता ऐसे अनरोध को मानने अस्वीकार कर सकते ह� तथा इसके fलए उनक� बोलk प्रfतभूfत जब्त
नहkं क� जाएगी। जो बोलkदाता इस अनरोध से सहमत ह�गे उनसे न तो अपनी बोलk को संशोfधत
करने क� अपे�ा होगी और न हk उन्ह� ऐसा करने क� अनुमfत होगी। परंतु समतुल्य ढंग से उनसे अपनी बोलk प्रfतभूfत क� वैधता अवfध बढ़ाने क� अपे�ा होगी।
12.1 बोलkदाता अपनी बोलk के अग के रूप म� fडकोया, श्रीलंका म� िजला सामानय असपताल म� जैव
fचfकतसा अपfशषट प्रबंधन प्रणालk के fलए 99,000 रूपए (fनन्यानवे हजार रूपए मात्र) क� राfश क�
बोलk प्रfतभूfत प्रस्तुत करेगा। इससे fकसी अंतर क� अनुमfत नहkं होगी।
12.2 बोलk प्रfतभूfत fकसी भी राष्ट्रkयकृ त / अनुसूfचत बक से नई fदल्लk म� संदये वेतन एवं लेखा
अfधकारk, fवदेश मंत्रालय, नई fदल्लk के प� म� fडमांड ड्राफ्ट / पे आडर्र / बक गारंटk के रूप म� होगी।
12.3 यfद ई एम डी बक गारंटk के रूप म� होगी, तो वह बोलk प्रस्ततु करने क� तारkख से 180 fदन क�
अवfध के fलए पूणर् प्रभाव म� तथा प्रभावी बनी रहेगी। िजस fकसी बोलk के साथ स्वीकायर् बोलk
प्रfतभूfत नहkं होगी उसे सीधे अस्वीकार कर fदया जाएगा।
12.4 असफल बोलkदाताओं क� बोलk प्रfतभूfत यथा संभव शीघ्रता से परंतु परामशर्दाता द्वारा fनधार्�रत बोलk वैधता क� अवfध समाप्त होने के कम से कम 30 fदन बाद लौटा दk जाएगी।
12.5 सफल बोलkदाता क� बोलk प्रfतभूfत तब लौटायी जाएगी जब बोलkदाता संfवदा fनष्पाfदत कर लेगा और अपेf�त fनष्पादन गारंटk प्रस्तुत कर देगा।
12.6 बोलk प्रfतभूfत जब्त क� जा सकती है :
(क) यfद बोलkदाता बोलk वैधता क� अवfध के दौरान अपनी बोलk वापस ले लेता है।
(ख) सफल बोलkदाताओं के मामले म� यfद वह :
(i) संfवदा नहkं करता है, या
(ii) आवशयक fनष्पादन प्रfतभूfत जमा नहkं करता है, या
(iii) बोलk दस्तावेज� क� शतfi के अनुसार fकए गए गणतीय संशोधन को स्वीकार करने के fलए सहमत नहkं होता है।
13.0 ऊपर उिल्लfखत बोलk प्रfतभूfत क� राfश पर परामशर्दाता द्वारा fकसी ब्याज का भुगतान नहkं fकया जाएगा।
14.0 बोल� का प्रारूप एवं हसता�र करना
14.1 केवल उसी फमर् / fनगम द्वारा fनfवदा भरk जाएगी और उस पर हस्ता�र fकया जाएगा िजसके नाम
म� fनfवदा दस्तावेज जारk fकए गए ह�। बोलk टंfकत होनी चाfहए या अfमट स्याहk से fलखी होनी चाfहए तथा संfवदा के fलए बोलkदाता के रूप म� fवfधवत रूप से अfधकृ त व्यिक्त या व्यिक्तय� द्वारा उस पर fवfधवत रूप से हस्ता�र fकया जाना चाfहए। fलfखत पावर ऑफ अटॉन� के रूप म� प्राfधकार का प्रमाण प्रस्तुत fकया जाएगा, िजसे बोलk के साथ जमा fकया जाएगा।
14.2 ऐसी सभी पष्ृ ठ� पर बोलk पर हस्ता�र करने वाले व्यिक्त द्वारा आद्या�र fकया जाएगा तथा मुहर लगाई जाएगी जहां प्रfविष्टयां क� गई ह� या संशोधन fकए गए ह�।
14.3 पूरk बोलk प�रवतर्न, इंटरfलfं कं ग या इरेजर से मुक्त होगी, के वल उसे छोड़कर जहां परामशर्दाता द्वारा
जारk fकए गए अनुदेश के अनसरण म� ऐसा fकया गया है या बोलkदाता द्वारा अशुfद्धय� को ठ�क
करने के fलए आवश्यक है तथा ऐसे मामले म� इस तरह के अशुfद्ध शोधन� पर बोलk पर हस्ता�र करने वाले व्यिक्त द्वारा आद्या�र fकया जाएगा
(घ) बोल� प्रस्तुत करना
15.0 सीलबंद करना, �चिह्नत करना और प्रसतुत करना
15.1 इसम� उिल्लfखत कायfर् वfध के अनुसरण म� बोलk प्रस्तुत क� जाएगी। उपयुक्त आकार के fलफाफे म� fनfदर्ष्ट दस्तावेज� को रखा जाएगा तथा fलफाफे को सील fकया जाएगा।
(i) fलफाफा नंबर 1 : इसम� बोलkदाताओं के fलए अनुदेश� के उपबंध-12 म� उल्लेख के अनुसार बोलk प्रfतभूfत होगी।
(ii) fलफाफा नंबर 2 : इसम� आवरण पत्र तथा अन्य बोलk दस्तावेज ह�गे िजन पर fवfधवत रूप हस्ता�र fकया गया होना चाfहए, िजसम� fनम्नfलfखत शाfमल ह�:
(क) बोलk पर हस्ता�र करने के fलए अfधकृ त व्यिक्त के प� म� पावर ऑफ अटान�। यfद fकसी संयुक्त उद्यम द्वारा बोलk प्रस्तुत क� जाती है, तो अपनी ओर से बोलk पर हस्ता�र करने
तथा संयुक्त उद्यम क� बोलk पर हस्ता�र करने के fलए संयक्त उद्यम के प्रत्यके साझेदार
अपनी ओर से बोलk पर हस्ता�र करने वाले व्यिक्त को ऐसा करने के fलए अfधकृ त कर�गे।
(ख) मूल बोलk दस्तावेज (सभी पष्ृ ठ) (खंड-I, II, III, IV) जो fवfधवत रूप से हस्ता��रत हो तथा मुहर लगी हो।
(ग) बोलkदाताओं के fलए अनुदेश के उपबंध - 2.1 म� उल्लेख के अनुसार बोलkदाता क� संरचना के संबंध म� दस्तावेज।
(घ) पंजीकरण प्रमाण पत्र।
(ङ) एस / आई / टk / सी अनुसूची तथा साइट पर तैनात क� जाने वालk जन शिक्त से संबंfधत अनुसूची।
(iii) fलफाफा नंबर 3 : इसम� के वल मात्रा का fबल तथा दर / मूल्य (खंड-V) ह�गे जो fकसी भी प्रकार क� शतर् के बगैर fवfधवत रूप से भरे गए ह� और हस्ता�र fकए गए ह� एवं मुहर लगी हो। fलफाफा नंबर 3 म� ऐसी बोfलय� को सीधे अस्वीकार fकया जा सकता है िजनके साथ कोई शतर् होगी।
ठे केदार संबंfधत कॉलम म� उपलब्ध खालk स्थान� म� शब्द� एवं अंक� दोन� बी ओ क्यू (खंड-V) क�
प्रत्येक मद के fवरूद्ध मूल्य अवश्य भरे। शब्द� एवं अक� म� उिल्लfखत दर� के बीच कोई अतर होने क� िस्थfत म� शब्द� म� fलखी गई दर� मान्य ह�गी।
कृ पया नोट कर� fक fलफाफा संख्या 1 एवं 2 म� संलग्न fकसी भी दस्तावेज म� मूल्य का उल्लेख नहk
करना है। इसका अनपालन न करने क� िस्थfत म� बोलk को अस्वीकार fकया जा सकता ह।ै
15.2 बोलkदाता बोलk को सील करेगा।
15.3 उपयर्क् त सभी तीन� fलफाफ� को सील करके एक चौथे fलफाफे म� रखा जाएगा तथा fनम्नfलfखत को
संबोfधत fकया जाएगा :
म य महाप्रबंधक (डी एंड ई तथा प�रयोजनाएं)
एच एस सी सी (इं�डया) �ल�मटेड,
ई-6ए, सेक्टर-1, नोएडा-201 301 (उत्तर प्रदेश)
15.4 उपयर्क् त सभी fलफाफ� पर fनम्नfलfखत पहचान होनी चाfहए:
कायर् का नाम : िजला सामान्य अस्पताल, fडकोया, श्रीलंका म� जैव fचfकत्सा अपfशष्ट प्रबंधन
प्रणालk क� आपूfत, संस्थापन, परk�ण एवं अfधष्ठापन।
15.5 सभी fलफाफ� म� बोलkदाता के नाम एवं पता का उल्लेख होना चाfहए ताfक जरूरत पड़ने पर खोले बगैर बोलk को लौटाया जा सके ।
15.6 बोलk प्रस्तुत करने के प्रयोजन के fलए सभी रसीद� को fनजी एवं गोपनीय के रूप म� दस्तावेज� क� अंतवर्स्तु समझा जाएगा।
16.0 बोल� करने क� अं�तम समय सीमा
16.1 बोfलयां अfधक से अfधक fनधार्�रत fतfथ एवं समय तक मुख्य महाप्रबंधक (डी एंड ई तथा प�रयोजनाएं), एच एस सी सी (इंfडया) fलfमटेड, ई - 6ए, सेक्टर-1, नोएडा - 201301 (उत्तर प्रदेश) द्वारा प्राप्त हो जानी चाfहए।
16.2
16.3 परामशर्दाता अपने fववेक के आधार पर उपबंध-7 के अनुसरण म� fकसी संशोधन के माध्यम से बोलk प्रस्तुत करने क� अंfतम समय सीमा को आगे बढ़ा सकता है।
17.0 fवलंब से प्रापत बो�लयां
17.1 बोलk प्रस्तुत करने के fलए fनधार्�रत समय सीमा के बाद परामशर्दाता द्वारा प्राप्त fकसी बोलk को अस्वीकार fकया जा सकता है तथा उसे खोले बगैर हk बोलkदाता को लौटा fदया जाएगा।
18.0 बोल� म� संशोधन एवं वापस लेना
18.1 बोलkदाता बोलk प्रस्तुत करने के बाद अपनी बोलk को संशोfधत कर सकता है या वापस ले सकता है परंतु इस तरह का संशोधन या बोलk को वापस लेने क� नोfटस बोलk प्रस्तुत करने के fलए fनधार्�रत समय सीमा से पूवर् परामशर्दाता द्वारा fलfखत रूप से प्राप्त होनी चाfहए।
18.2 बोलkदाता का संशोधन या बोलk वापस लेने क� नोfटस बोलk प्रस्तुत करने के fलए प्रावधान� के अनुसरण म� तैयार क� जाएगी, सील क� जाएगी, fचिह्नत क� जाएगी और fडस्पैच क� जाएगी। बोलk वापस लेने क� नोfटस टेलेक्स या के बल के माध्यम से भी भेजी जा सकती है परंतु इसके बाद एक हस्ता��रत पुिष्ट प्रfतfलfप भेजना अfनवायर् है जो बोलk प्रस्तुत करने के fलए fनधार्�रत समय सीमा के बाद क� न हो।
18.3 बोलk प्रस्तुत करने के fलए अंfतम समय सीमा के बाद fकसी भी बोलk म� संशोधन नहkं fकया जा सकता है।
18.4 बोलk प्रस्तुत करने के fलए अंfतम समय सीमा तथा बोलk क� वैधता क� fनfदर्ष्ट अवfध समाप्त होने
के अंतराल के बीच fकसी भी बोलk को वापस नहkं fलया जा सकता है। इस अतराल के दौरान बोलk को वापस लेने पर बोलk प्रfतभूfत जब्त क� जा सकती है।
(ङ) बोल� खोलना एवं मूल्यांकन
19.0 बोल� खोलना
19.1 उपिस्थत रहने के fलए इच्छु क बोलkदाताओं के प्रfतfनfधय� क� उपिस्थfत म� बोfलयां प्रस्तुत करने के fलए fनधार्�रत समय के आधे घंटे बाद बोfलयां एच एस सी सी (इंfडया) fलfमटेड, ई-6ए, सेक्टर-1, नोएडा - 201301 (उत्तर प्रदेश) म� खोलk जाएंगी।
�लफाफा नंबर 1 : यह fलफाफा सबसे पहले खोला जाएगा। यfद यथाfनधार्�रत बोलk प्रfतभूfत प्राप्त नहkं होती है, तो बोलk को सीधे अस्वीकार कर fदया जाएगा।
�लफाफा नंबर 2 : यह fलफाफा इसके बाद खोला जाएगा। ऐसे प�कार� क� बोfलय� को भी अस्वीकार fकया जा सकता है जो बोलk दस्तावेज� (खंड I, II, III, IV) म� fनधार्�रत शतfi को स्वीकार नहkं कर�गे।
19.2 परामशर्दाता यह fनधार्�रत करने के fलए बोfलय� क� जांच करेगा fक क्या वे प र् ह,� क्या अपेf�त
बोलk प्रfतभूfत प्रस्तुत क� गई है, क्या बोfलय� पर समुfचत ढंग से हस्ता�र fकए गए ह� एवं मुहर लगी है तथा क्या बोfलयां आमतौर पर सहk ह�।
19.3 टेलkग्राफ / फै क्स के माध्यम से भेजे गए प्रस्ताव� को दोषपण, अमान्य समझा जाएगा तथा उन्ह�
अस्वीकार कर fदया जाएगा। के वल उन्हkं fवस्तत रूप से पूणर् बोfलय� को मान्य समझा जाएगा जो
बोलk प्रस्तुत करने के fलए fनधार्�रत अंfतम तारkख एवं समय से प र् प्राप्त ह�गी।
19.4 बोलk खोलते समय बोलkदाताओं के नाम, सामान्य तकनीक� ब्यौर�, अपेf�त बोलk प्रfतभूfत क�
मौजदू गी तथा ऐसे अन्य ब्यौर� क� घोषणा क� जाएगी िजन्ह� अपने fववेक के अनसार परामशर्दाता उपयुक्त समझ सकता है।
�लफाफा नंबर 3 : सीलबंद मूल्य बोलk (खंड-V) से यक्त यह fलफाफा के वल उन्हkं बोलkदाताओं का
खोला जाएगा िजनक� तकनीक� बोलk को आमतौर पर सहk पाया जाएगा तथा पयार्प्त रूप से अनुfक्रयाशील समझा जाएगा। यह fलफाफा बोलk खोलने क� तारkख को या fकसी परवत� तारkख को खोला जाएगा िजसके बारे म� ऐसे पात्र बोलkदाताओं को अfग्रम म� सूfचत fकया जाएगा।
19.5 बोलkदाताओं द्वारा उद्धत मूल्य� के के वल सारांश को पढ़कर सुनाया जाएगा।
19.6 ऐसे बोलkदाताओं क� बोलk पर fवचार नहkं fकया जाएगा िजन्ह�ने इसम� fनfहत fकसी भी अनुदेश का पालन नहkं fकया है।
19.7 बोfलयां fनम्नfलfखत को संबोfधत एवं प्रस्तुत क� जानी ह�:
म य महाप्रबंधक (डी एंड ई तथा प�रयोजनाएं)
एच एस सी सी (इं�डया) �ल�मटेड,
ई - 6ए, सेक्टर-1, नोएडा-201 301 (उत्तर प्रदेश)
20.0 प्र�क्रया को गोपनीय रखना
20.1 बोfलय� को सावर्जfनक रूप से खोलने के पश्चात बोfलय� क� जांच, स्पष्टkकरण, मूल्यांकन एवं तुलना से संबंfधत सूचनाओं तथा ठे का स�पने से संबंfधत fसफा�रश� के बारे म� बोलkदाताओं या ऐसे अन्य व्यिक्तय� को खुलासा नहkं fकया जाएगा जो इस प्रfक्रया से आfधका�रक तौर पर जुड़े नहkं ह�।
20.2 बोfलय� क� जांच, स्पष्टkकरण, मूल्यांकन एवं तुलना तथा संfवदा स�पने से संबंfधत fनणय क�
प्रfक्रया म� परामशर्दाता को बोलkदाता क� ओर से प्रभाfवत करने के fकसी प्रयास क� वजह से बोलkदाता क� बोलk को अस्वीकार fकया जा सकता है।
21.1 बोfलय� क� जांच, मूल्यांकन एवं तुलना म� मदद करने के fलए परामशर्दाता व्यिक्तगत रूप से बोलkदाताओं से उनक� बोfलय� तथा ब्रेक डाउन एवं यfू नट मूल्य� के बारे म� स्पष्टkकरण मांग सकता
है। स्पष्टkकरण के fलए अनरोध तथा उनका उत्तर fलfखत रूप म� या के बल अथवा टलेे क्स के
माध्यम से होगा। परंतु बोलk के मूल्य या सार म� fकसी प�रवतर्न क� मांग नहkं क� जाएगी, पेशकश
नहkं क� जाएगी या अनमfत नहkं दk जाएगी, के वल उसे छोड़कर जो इसके उपबंध 24 के अनसरु ण म�
बोfलय� के मूल्यांकन के दौरान परामशर्दाता द्वारा पाई गई fकसी अशुfद्ध या गfणतीय त्रुfट क� पुिष्ट करने के fलए अपेf�त हो सकती है।
22.0 पात्रता एवं अनु�क्रयाशीलता का �नधार्रण
22.1 परामशर्दाता fनधार्�रत करेगा fक क्या बोलk दस्तावेज� क� अपे�ाओं के प्रfत बोलk पयार्प्त रूप से अनुfक्रयाशील है।
इस उपबंध के प्रयोजन के fलए पयार्प्त रूप से अनुfक्रयाशील बोलk वह होती है जो fकसी अंतर या
आपित्त के बगर बोलk दस्तावेज� क� सभी शतfi, fनबंधन� एवं fवfनदशˇ न� क� पुिष्ट करती ह।ै
22.2 ऐसी fकसी बोलk को गर अनfक्रु याशील के रूप म� अस्वीकार fकया जा सकता है जो परामशर्दाता क
लागत अनमान के सबंं ध म� मूल्य क� दृिष्ट से अवास्तfवक रूप म� उद्धृत है और बोलkदाता द्वारा
िजसे संतोषप्रद ढंग से स्थाfपत नहkं fकया जा सकता है।
22.3 इन बोलk दस्तावेज� म� सामान्य fवfनदˇशन� को प्रस्तुत करने के fलए हर संभव प्रयास fकया गया है। तथाfप, यfद भूलवश तैयार fकए गए fकसी fवfनदˇशन को fकसी खास फमर् के उत्पाद से हk मैच करने वाला पाया जाता है, तो महत्वपूणर् मानदंड� के संबंध म� इसका स्वाभाfवक तौर पर अfभप्राय यह नहkं होगा fक उस खास फमर् का प्रस्ताव हk तकनीक� दृिष्ट से उपयुक्त है। आमतौर पर अन्य फमfi द्वारा प्रस्तुत fवfनदˇशन� का मूल्यांकन पूणर् रूप से fकया जाएगा ताfक पता चल सके fक क्रे ता क� अपेf�त आवश्यकताओं पर तकर् संगत सह्यता के साथ आमतौर पर अपेf�त आवश्यकताओं के
fवस्तत कायर् उपलब्ध ह� या नहkं और तदनसु ार परामशर्दाता के fववेकपूणर् मूल्यांकन एवं अनन्य
fववेकाfधकार के आधार पर प्रस्ताव� पर fवचार fकया जाएगा।
23.1 पयार्पत रूप से अनfक्रु याशील के रूप म� fनधार्�रत बोfलय� क� गणना एवं सारांश म� fकसी गfणतीय
त्रुfट के fलए परामशर्दाता द्वारा जांच क� जाएगी। परामशर्दाता द्वारा त्रुfटय� को fनम्नानुसार fलया जाएगा:
(क) जहां शब्द� एवं अंक� म� उिल्लfखत दर� के बीच कोई fवसंगfत होगी, तो शब्द� म� उिल्लfखत दर� मान्य ह�गी।
(ख) यfद जोड़ म� कोई चूक होगी, तो उसे ठ�क fकया जाएगा।
(ग) शबद� एवं अंक� म� उिल्लfखत दर� के बीच कोई fलfपक�य त्रुfट होने क� िस्थfत म� शब्द� म� उिल्लfखत दर मान्य होगी। fनfवदा क� मात्रा के साथ गुणा करने के पश्चात fवस्ता�रत दर
एवं मूल्य के बीच कोई fवसंगfत होने क� िस्थfत म� उद्ध दर म� fनfवदा क� मात्रा से गणु ा fकया जाएगा तथा उद्धृत दर मान्य होगी।
23.2 यfद बोलkदाता ऊपर उिल्लfखत त्रुfटय� के संशोधन को स्वीकार नहkं करेगा, तो उसक� बोलk अस्वीकार कर दk जाएगी।
24.0 बो�लय� का म यांकन एवं तुलना
24.1 केवल उन्हkं बोfलय� का मूल्यांकन fकया जाएगा िजन्ह� उपबंध 22 के अनुसरण म� बोलk दस्तावेज� क� अपे�ाओं के प्रfत पयार्प्त रूप से अनुfक्रयाशील के रूप म� fनधार्�रत fकया गया है। अन्य गैर अनुfक्रयाशील बोfलय� का अस्वीकार कर fदया जाएगा।
24.2 बोलkदाताओं को नोट करना चाfहए fक fकसी भी बोलkदाता को fकसी भी प्रकार क� तरजीह नहkं दk जाएगी, भले हk इसके fवपरkत कोई �रवाज, प्रयोग या अनुदेश ह�।
24.3 बोलk क� राfश के अलावा बोfलय� के मूल्यांकन म� fनम्नfलfखत बात� पर ध्यान fदया जाएगा:
(क) उपबंध 23 के अनुसरण म� ठ�क क� गई गfणतीय त्रुfटयां।
(ख) ऐसे अन्य कारक िजन्ह� परामशर्दाता मानता है fक उनका संfवदा के fनष्पादन, मूलय एवं भुगतान पर संभाfवत रूप से महत्वपूणर् प्रभाव हो सकता है।
24.4 बोfलय� के मूल्यांकन म� ऐसे प्रस्ताव�, अतर� एवं अन्य कारक� पर ध्यान नहkं fदया जाएगा जो बोलk
दस्तावेज� क� अपे�ाओं के अलावा ह�गे या अन्यथा परामशर्दाता को अप्राfथत लाभ के रूप म� प�रणत ह�गे।
24.5 संfवदा के fनष्पादन क� अवfध पर लागू मूल्य समायोजन के प्रावधान� को बोलk के मूल्यांकन म� ध्यान म� नहkं रखा जाएगा, के वल संfवदा म� fवशेष रूप से उिल्लfखत सीमा तक को छोड़कर।
(च) संfवदा स�पना
25.0 संfवदा स�पने के मानदंड
25.1 उपबंध 26 के अधीन परामशर्दाता ऐसे बोलkदाता के प
र् अनम
ोदन के पश्चात संfवदा स�पेगा िजसक�
बोलk को पात्र के रूप म� fनधार्�रत fकया गया है तथा बोलk दस्तावेज� के प्रfत पयार्प्त रूप से
अनुfक्रयाशील पाया गया है और िजन्ह�ने मात्रा fबल के अनुसार न्य तम मूल्यांfकत बोलk प्रस्तुत क�
है परंतु यह शतर् भी होगी fक बोलkदाता के पास संfवदा कायर् को प्रभावी ढंग से प ा करने के fलए
�मता एवं संसाधन होने चाfहए।
26.0 �कसी बोल� को सव
ीकार करने, �कसी या सभी बो�लय� को असव
ीकार करने का परामशर्दाता का अ�धकार
26.1 उपबंध 25 के बावजूद परामशर्दाता संfवदा स�पने से पवर् fकसी भी समय न्य तम बोलk सfहत fकसी
बोलk को स्वीकार या अस्वीकार करने तथा बोलk प्रfक्रया को रद्द करने एवं सभी बोfलय� को अस्वीकार करने का अfधकार रखता है और इसके fलए वह प्रभाfवत बोलkदाता या बोलkदाताओं के प्रfत कोई
देयता या परामशर्दाता क� कारर्वाई के आधार के बारे म� प्रभाfवत बोलkदाता या बोलkदाताओं को सूfचत करने क� कोई बाध्यता वहन नहkं करेगा।
27.0 संfवदा स�पने क� अ�धसूचना
27.1 बोलk क� fनधार्�रत वैधता अवfध समाप्त होने से पूवर् परामशर्दाता के बल या टेलेक्स या fलfखत रूप म� पंजीकृ त डाक से पत्र भेजकर सफल बोलkदाता को सूfचत करेगा fक उसक� बोलk स्वीकार कर लk गई है।
27.2 संfवदा स�पने क� अfधसूचना को संfवदा का fनमार्ण समझा जाएगा।
27.3 उपबंध 29 के प्रावधान� के अनुसरण म� सफल बोलkदाता द्वारा fनष्पादन प्रfतभूfत प्रस्तुत fकए जाने पर शीघ्रता से असफल बोलkदाताओं को सूfचत करेगा fक उनक� बोfलयां असफल रहk ह�।
28.0 करार पर हसता�र
28.1 जब सफल बोलkदाता संfवदा स�पे जाने क� अfधसूचना प्राप्त कर लेगा, तो सफल बोलkदाता बोलk दस्तावेज� म� शाfमल करार के फामर् के अनुसरण म� करार भरेगा तथा उसे संfवदा स�पे जाने क�
अfधसूचना प्राप्त होने क� तारkख से दो सप्ताह के अदर परामशर्दाता को प्रस्तुत करेगा। परामशर्दाता
प्रारूप क� प्रािप्त क� तारkख से एक fदन के अंदर fवfधवत रूप से अनुमोfदत प्रारूप को वापस करेगा तथा सफल बोलkदाता उस पर पूरा ध्यान देगा और स्टाम्प अधी�क द्वारा fवfधवत रूप से अfधप्रमाfणत सहk राfश का स्टाम्प लगाएगा और इसके पश्चात उसे fवfधवत रूप से हस्ता�र करके
तथा सफल बोलkदाता क� ओर से fनष्पाfदत करके लौटाएगा और यह सब कायर् अनुमोfदत ड्राफ्ट क�
प्रािप्त क� तारkख से 3 fदन के अंदर अपने खचर् पर प ा करेगा।
29.1 परामशर्दाता से संfवदा स�पने क� अfधसूचना प्राप्त होने क� तारkख से 15 fदन के अंदर सफल
बोलkदाता संfवदा मूल्य के 10 प्रfतशत क� राfश के fलए fकसी अनुसूfचत / राष्ट्रkयकृ त बक से बक
गारंटk के रूप म� परामशर्दाता को प्रfतभूfत प्रस्तुत करेगा। fनष्पादन प्रfतभूfत दोष देयता अवfध क� समािप्त तक वैध रहेगी।
29.2 ऐसे मामल� म� जहां अपेf�त संfवदा भुगतान क� कु ल राfश fकसी भी समय परामशर्दाता के उपबंध
29.1 म� fनfदर्ष्ट fनष्पादन प्रfतभूfत क� राfश क� तुलना म� fनष्पाfदत वास्तfवक कायर् के अनमान से
अfधक हो जाती है, तो सफल बोलkदाता के खचर् पर ऐसी प्रfतभूfत क� राfश म� तदनुसार वfृ द्ध क� जाएगी।
29.3 सफल बोलkदाता क� ओर से अपेf�त बक गारंटk जमा करने म� असफलता को संfवदा fनरस्त करने
एवं बोलk प्रfतभूfत को जब्त करने के fलए पयार्प्त आधार माना जाएगा।
संfवदा क� शत� संfवदा क� fनम्नfलfखत fवशेष शतfi के बाद संशोfधत या शाfमल क� गई के रूप म� खंड-II म�
संfवदा क� सामान्य शत� ह�गी (इसके बाद यहां आगे ‘सामानय शत�’ कहा गया ह)ै , िजन्ह� सामान्य शतfi के
साथ इस रूप म� पढ़ा एवं समझा जाएगा मानो fक उनको इनके साथ शाfमल fकया गया है।
यfद संfवदा क� fवशेष शतfi म� से कोई शतर् सामान्य शतfi म� से fकसी शतर् के साथ असंगत या प्रfतकू ल होती है, तो संfवदा क� fवशेष शतfi क� शत� मान्य ह�गी।
30.0 प�रभाषाएं
(क) प्रधान fनयोक्ता / fनयोक्ता का अfभप्राय fवदेश मंत्रालय, भारत सरकार, नई fदल्लk से है।
(ख) परामशर्दाता का अfभप्राय एच एस सी सी (इंfडया) fलfमटेड के मुख्य महाप्रबंधक (डी एंड ई एवं प�रयोजनाएं) या समय - समय पर परामशर्दाता के रूप म� काम करने के fलए एच एस सी सी (इंfडया) fलfमटेड के अध्य� सह-प्रबंध fनदेशक द्वारा मनोनीत fकसी अfधकारk से है।
(ग) माह और वषर् तथा सभी fतfथय� क� गणना ग्रेगो�रयन कल�डर के अनुसार क� जाएगी।
31.0 कायर् का बीमा
सामानय शतfi म� उिल्लfखत सभी बीमा भारत म� fनगfमत एवं पंजीकृ त fकसी भारतीय बीमा कं पनी
के साथ प्रभावी fकया जाएगा। सभी बीमा एवं श्रम लाइस�स कायर् के आरंभ होने से पूवर् प्रस्तुत fकया जाना है।
32.0 गारं�टयां
fनषपादन गारंटk, मोfबलाइजेशन / प्रfतभतू अfग्रम भुगतान गारंटk, अवधारण मनी गारंटk तथा संfवदा
क� शतfi के अंतगत ठे के दार द्वारा प्राप्त क� गई कोई बीमा पॉfलसी fनबंfधत करेगी fक fकसी दावे
क� आय का भुगतान fवदेश मंत्रालय, भारत सरकार, नई fदल्लk को fकया जाएगा।
33.0 प्रमाण पत्र एवं भुगतान
(क) हटा fदया गया है।
(ख) ठे केदार प्रत्येक माह के समाप्त होने के बाद परामशर्दाता को माप सfहत एक fवस्तत
fववरण
प्रस्तुत करेगा िजसम� माह के अंत तक fनष्पाfदत fकए गए स्थायी कायर् के अनुमाfनत संfवदा
मूल्य का प्रदशर्न होगा और अन्य राfशय� के fववरण का उल्लेख होगा िजसका संfवदा के तहत वह अfधकारk है।
(ग) fववरण सीडी म� उसक� साफ्ट कापी के साथ परामशदाता द्वारा अनमोfदतु मुfद्रत प्रारूप म�
प्रस्तुत fकया जाएगा (िजसे ठे के दार क� लागत पर तैयार fकया जाएगा)।
(घ) ठे केदार को माfसक आधार पर इंजीfनयर क� ओर से प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर उसे देय राfश का भुगतान fकया जाएगा जो fनम्नfलfखत राfशय� का योग होगी:
(i) इन fवfशष्ट शतfi के अधीन तथा अनुकरण म� fपछले माह के अंत तक fनष्पाfदत स्थायी
कायर् का अनुमाfनत मूल्य िजसम� से बोलk म� उिल्लfखत अवधारण मनी हटा दk जाएगी, और
(ii) हटा fदया गया है।
(ङ) हटा fदया गया है।
(च) 10 प्रfतशत क� दर से संfवदा मूल्य के अfधकतम 5 प्रfतशत के अधीन प्रत्येक अत�रम भुगतान प्रमाण पत्र से अवधारण मनी काटk जाएगी।
(छ) संfवदा क� सामान्य शतfi के खंड-60.6 (क) और 60.6 (ख) के अधीन अवधारण मनी उस समय देय होगी और ठे के दार को इसका भुगतान fकया जाएगा जब कं साइनी / इंजीfनयर अfधग्रहण प्रमाण पत्र जारk करेगा, इस तथ्य के बावजूद fक ऐसे समय पर परामशर्दाता के fवरूद्ध ठे के दार द्वारा बकाया दावे हो सकते ह�, परंतु हमेशा यह शतर् लागू होगी fक यfद ऐसे समय पर संfवदा क� सामान्य शतfi के उपबंध 49.1, 49.2, 49.3, 49.4 और 50.1 के अनुसरण म� दोष देयता अवfध के दौरान आदेश fदया गया कोई कायर् ठे के दार द्वारा fनष्पादन के शेष बचा रहता है, तो परामशर्दाता तब तक भुगतान को रोक कर रखने का अfधकारk होगा जब तक fक ऐसा कायर् परू ा नहkं हो जाता है और अवधारण मनी क� राfश उतनी होगी जो परामशर्दाता अपने fववेक के अनुसार उपयुक्त समझेगा।
(ज) परामशर्दाता के प्रत्येक प्रमाण पत्र पर प्रत्येक माfसक आर/ए fबल के fवरूद्ध भुगतान
परामशर्दाता द्वारा तब fकया जाएगा जब परामशर्दाता द्वारा 30 fदन के अंदर इस तरह का प्रमाण पत्र जारk कर fदया जाएगा।
(झ) परामशर्दाता fकसी प्रमाण पत्र म� fकसी भी समय ऐसा कोई संशोधन या अशुfद्ध शोधन कर सकता है जो उसके द्वारा जारk fकया गया है तथा उसे fकसी प्रमाण पत्र को रोक कर रखने का अfधकार होगा यfद कायर् या उसका कोई भाग उसक� संतुिष्ट के अनुसार नहkं fकया जा रहा है।
(ञ) इंजीfनयर के प्रमाण पत्र के अनुसार सभी कायfi के संबंध म� ठे के दार को भुगतान करने या अन्य बाध्यताओं को पूरा करने से संबंfधत िजम्मेदारk परामशर्दाता क� होगी, न fक fनयोक्ता क�।
(ट) कायर् के पूरा हो जाने के बाद तथा अंfतम भुगतान से पूवर् ठे के दार परामशर्दाता को ठे के दार द्वारा fनमुर्िक्तके प्रचालन से मुक्त, fवशेष रूप से अfभfचिह्नत और मूल्यांfकत दाव� से fभन्न संfवदा से उत्पन्न परामशर्दाता के fवरूद्ध दावे क� fनमुर्िक्तका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।
34.0 fववाद� का �नसतारण - मधयसथता
संfवदा क� सामान्य शतfi के उपखंड 67.1, 67.2, 67.3 और 67.4 का अनुसरण fकया जाएगा।
35.0 पता
(क) fनयोक् ता का पता इस प्रकार है: fवदेश मंत्रालय, भारत सरकार, नई fदल्लk।
(ख) इंजीfनयर (परामशर्दाता) का पता इस प्रकार है:
म य महाप्रबधक (डी एंड ई एवं प�रयोजनाए),ं एच एस सी सी (इं�डया) �ल�मटडे ,
ई-6ए, सेक्टर-1, नोएडा-201 301 (उत्तर प्रदेश)।
(ग) ठे केदार का पता इस प्रकार है:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36.0 सामानय शत� के उपबंध 34.1 अलावा �नम्न�ल�खत पढ़ा जाएगा
36.1 मूलय म� अंतर : श्रम, सामग्री (सामान्य), पी ओ एल के कारण और/या fकसी अन्य बात के कारण
मूल्य म� fकसी अतर के fलए भुगतान नहkं fकया जाएगा। इसके अलावा, कायर् को प ा करने म�
अfधक समय लगने (यfद कोई हो) के कारण fकसी अतर / मूल्य वfृ द्धका भुगतान नहkं fकया जाएगा।
36.2 परवत� कानून : यfद कायर् के fलए बोलk प्रस्तुत करने क� अंfतम fतfथ से 7 fदन पूवर् fकसी राष्ट्रkय
या राज्य संfवfध, अध्यादेश, fडक्र� या fकसी स्थानीय या अनय fवfधवत रूप से गfठत प्राfधकारण क
अन्य कानून या fकसी fवfनयम म� प�रवतर्न होता है या इस तरह का कोई कान , अध्यादेश आfद
लागू fकया जाता है िजससे लागत बढ़ जाती है या घट जाती है तो उसके बारे म� इंजीfनयर द्वारा प्रमाfणत fकया जाएगा तथा परामशर्दाता द्वारा उसका भुगतान fकया जाएगा या समायोजन fकया
जाएगा और तदनुसार संfवदा मूल्य को समायोिजत fकया जाएगा। उपयक्ु त के बावज भी लागत म�
ऐसी वfृ द्ध या कटौती का भुगतान या क्रे fडट अलग से नहkं fकया जाएगा यfद इस उपबंध के उपखंड
(1) एवं (2) के प्रावधान� के अनसरण म� मूल्य समायोजना सूत्र म� fकसी इनपुट का सूचीयन करते
समय उसका पहले हk ध्यान म� रखा गया है।
मूलय समायोजन क� गणनाओं म� fनम्नfलfखत मद� को शाfमल नहkं fकया जाना है :
(क) अपाकृ fतक �fतयां
(ख) रोक कर रखी गई और fनमुर्क्त क� गई अवधारण मनी
(ग) ऋण के रूप म� अfग्रम भुगतान तथा उनक� अदायगी
(घ) अfत�रक्त या fभन्न fकसी कायर् का मूल्य िजसका मूल्यांकन वतम है।
ान मूल्य पर fकया जाता
(ङ) संfवदा मूल्य म� अनंfतम राfश या मुख्य लागत क� मद के रूप म� शाfमल मनोनीत उप ठे के दार� को भुगतान।
37.0 कराधान
ठे केदार द्वारा भारत से आयात fकए गए या स्थानीय रूप से खरkदे गए fकसी उपकरण या fकसी मशीनरk, सामग्री या संपन्न fकए गए fकसी कायर् / गfतfवfध पर श्रीलंका सरकार द्वारा कोई कर /
लेवी / वैट सfहत ड्यूटk, fकसी प्रकार क� रायल्टk नहkं लगाई जाएगी। श्रीलंका सरकार इस तरह क� fकसी सामग्री, मशीनरk या उपकरण पर कोई कर या शुल्क भी वसूल नहkं करेगी जब प�रयोजना के
पूरा होने पर भारत म� उसका आयात fकया जाएगा। श्रीलंका सरकार प�रयोजना के fसलfसले म� भारत के fकसी ठे के दार पर कोई लेवी या आय कर क� वसूलk नहkं करेगी। तथाfप, यfद ऐसी सामग्री, मशीनरk या उपकरण का भारत को fनयार्त नहkं fकया जाता है तथा ठे के दार द्वारा श्रीलंका म� बेचा जाता है, तो ठे के दार द्वारा यथा लागू सभी कर� एवं शुल्क� का भुगतान fकया जाएगा।
38.0 समनवय बैठक
ठे केदार से परामशर्दाता के fनदˇश के अनसार संfवदा क� अवfध के दौरान fनयोक्ता, परामशर्दाता एवं
अन्य ठे के दार� के साथ समन्वय बैठक म� भाग लेने क� अपे�ा होगी। इस तरह क� बैठक से संबंfधत सभी लागत ठे के दार स्वयं वहन करेगा तथा इस मद म� परामशर्दाता द्वारा fकसी दावे पर fवचार नहkं fकया जाएगा।
39.0 fवशेष आवेदन
39.1.1 प्रसताfवत साइट िजला सामान्य अस्पताल, fडकोया, श्रीलंका म� िस्थत है।
39.1.2 रात के समय कायर् को fनष्पाfदत करने के दौरान सुर�ा, संर�ा, प�रवहन, जन शिक्त, प्रकाश आfद क� समुfचत व्यवस्था करनी होगी।
39.1.3 संपूणर् कायर् का fनरk�ण मुख्य तकनीक� इंजीfनयर अथार्त सी टk ई द्वारा fकया जा सकता है। ठे के दार इस तरह के fनरk�ण के fलए अपेf�त सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा। ठे के दार को कायर् के इस �ेत्र म� मात्रा, fवfनदˇशन, कारkगरk के संबंध म� सी टk ई के सुझाव� / प्रे�ण�, यfद कोई हो, का अनुपालन करना होगा तथा इसके fलए उसे कोई अfत�रक्त भुगतान नहkं fकया जाएगा।
तथाfप, सी टk ई के प्रे�ण से उत्पन्न fकसी वसूलk को ठे के दार द्वारा वहन fकया जाएगा।
39.1.4 कायर् के fनष्पादन के दौरान साईट, fबिल्डंग, fफfटग, fफक्सचर आfद को हईु fकसी �fत क� मरम्मत
/ प्रfतस्थापन ठे के दार द्वारा अपनी स्वयं क� लागत पर इंजीfनयर / परामशर्दाता क� संतुिष्ट क अनुसार fकया जाएगा।
39.1.5 दkवार, फशर्, सीfलग स्लबै म� कोई छे द, दkवार� आfद म� चेfसग / fड्रfलग, यfद कायर् को fनष्पाfदत
करने के fलए अपेf�त होती है, ठे के दार द्वारा अपनी स्वयं क� लागत पर करायी जाएगी। तथाfप, कायर् के पूरा हो जाने के बाद उसक� मरम्मत / प्रfतस्थापन ठे के दार द्वारा अपनी स्वयं क� लागत पर इंजीfनयर / परामशर्दाता क� संतुिष्ट के अनुसार fकया जाएगा।
39.1.6 उपकरण� के संस्थापन तथा कायर् को पूरा करने के fलए अपेf�त सभी फाउं डेशन आfद ठे के दार द्वारा अपनी स्वयं क� लागत पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
39.1.7 fवतरण पैनल से fवद्युत fवतरण के बल, जल fवतरण लाइन जहां भी जरूरत होती है तथा ड्रेन लाइन जहां भी उपकरण से तथा उपकरण तक अपेf�त होती है, ठे के दार द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और
इसके fलए कोई अfत�रक्त भुगतान नहkं fकया जाएगा। के वल मुख्य जलापूfतर् लाइन तथा fवद्युत
fवतरण पैनल तक मुख्य इनकfमग fवद्यत आपूfतर् ठे के दार द्वारा प्रदान क� जाएगी।
39.2 ठे केदार का कायर् �ेत्र
39.2.1 fनयोक् ता द्वारा ठे के दार को उपयुक्त कायर् �ेत्र उपलब्ध कराया जाएगा। हो सकता है fक ठे के दार को अपने कायर् �ेत्र को काम के योग्य बनाने के fलए कु छ कटाव / भराव का कायर् करना पड़े। ऐसे सभी कायfi क� लागत को कायर् के fलए उद्धृत दर� एवं मूल्य� म� शाfमल समझा जाएगा तथा इसके fलए कोई अfत�रक्त भुगतान नहkं fकया जाएगा।
39.2.2 ठे केदार क� असथायी संरचनाएं
अपनी स्वयं क� लागत पर तथा fनयोक्ता / परामशर्दाता के अनुमोदन एवं सांfवfधक प्राfधका�रय� के
अनुमोदन के अधीन ठे के दार स्वयं के fलए आबंfटत �ेत्र म� कायार्लय, स्टोर, कायशाला आfद का
fनमार्ण कर सकता है तथा कायर् के पूरा हो जाने पर fनयोक्ता / परामशर्दाता के आदेश के अनुसार उन्ह� हटा सकता है। ठे के दार अपने अस्थायी कायर् का ऐसा ब्यौरा प्रस्तुत करेगा िजसक� fनयोक्ता / परामशर्दाता द्वारा मांग क� जा सकती है तथा ठे के दार उनक� सुर�ा एवं द�ता के बारे म� fनयोक्ता / परामशर्दाता को संतुष्ट करेगा। fनयोक्ता / परामशर्दाता ऐसे अस्थायी कायर् को हटाने और प्रfतस्थाfपत करने के fलए fनदˇश दे सकता है िजसे वे असुरf�त या अद� समझते ह�। ठे के दार fनयोक्ता /
परामशर्दाता के अनुदेश� / fहदायत� का तुरंत अनसरण करेगा।
ठे केदार अपने स्वयं के खचर् पर अपने श्रfमक� एवं स्टाफ के fलए श्रम fशfवर / आवास तथा साइट तक उनके आने और जाने क� अपनी स्वयं व्यवस्था करेगा क्य�fक साइट के अंदर fकसी भी कामगार
/ स्टाफ को ठहरने क� अनमfत तब तक नहkं होगी जब तक fक fनयोक्ता / परामशर्दाता का fवfशष्ट
अनुमोदन प्राप्त नहkं हो जाता है। साइट के अंदर प्रवेश करने के fलए ठे के दार के स्टाफ एवं कामगार� को अfधकृ त करने के fलए fनयोक्ता / परामशर्दाता द्वारा गेट पास जारk fकए जाएंगे।
39.2.3 fव�भनन साम�ग्रय� का प्रापण
परामशर्दाता इस संfवदा के तहत कायfi के fलए अपेf�त fकसी fनमार्ण सामग्री क� आपूfतर् नहkं करेगा। इसfलए स्टkल एवं सीम�ट सfहत fवfभन्न सामfग्रय� क� समय पर खरkददारk के fलए ठे के दार
अपनी स्वयं क� व्यवस्था करेगा। स्टkल, सीम�ट, एग्रीगेट, �ट आfद या fकसी अन्य fफfटग एवं
fफक्सचर सfहत प्रत्येक सामग्री के fलए पूवर् अनुमfत साइट पर उसके प्रापण से पूवर् परामशर्दाता से लk जाएगी।
39.2.4 जलापू�तर् एवं fवद्य आपू�त
ठे केदार पीने के प्रयोजन के fलए और साथ हk fनमार्ण के प्रयोजन� के fलए ग्राहक द्वारा प्रदान fकए गए स्रोत से साइट पर पेय जल के fलए अपनी स्वयं क� व्यवस्था करेगा। ठे के दार fनमार्ण के प्रयोजन� के fलए तथा सामान्य प्रयोग के fलए ग्राहक द्वारा प्रदान fकए गए स्रोत से साइट पर
fवद्युत आपूfतर् के fलए भी अपनी स्वयं क� व्यवस्था करेगा। fकसी भी स्रोत से fवद्युत आपूfतर् और/या जल आपूfतर् के उपलब्ध न होने का अfभप्राय यह नहkं है fक इस मद म� कोई अfत�रक्त दावा fकया जाएगा या इसक� वजह से संfवदा क� अवfध बढ़ायी जाएगी। ठे के दार परामशर्दाता के साइट कायार्लय तक अपेf�त मात्रा म� पानी एवं fबजलk क� fन:शुल्क व्यवस्था करेगा।
39.2.5 दर संचार
39.2.6 असथायी फ� �सगं
ठे केदार अपनी स्वयं क� लागत पर कायर् के fनष्पादन के प्रयोजन के fलए स्वयं को आबंfटत �ेत्र क�
चारदkवारk के समानांतर अस्थायी फ� fसग करेगा।
एवं गेट खड़ा करेगा और उन्ह� अच्छ� िस्थfत म� अनर
f�त
fनयोक् ता / परामशर्दाता द्वारा जब तक अfधकृ त न हो, ठे के दार उस साइट के अंदर अपने आदfमय�, सामfग्रय� एवं संयंत्र को प�ररूद्ध करेगा िजसका उसे कब्जा fदया गया है। ठे के दार तब तक साइट के fकसी भाग का प्रयोग उस प्रयोजन के fलए नहkं करेगा जो कायर् से जुड़ा न हो, जब तक fक fनयोक्ता / परामशर्दाता क� fलfखत रूप म� पूवर् सहमfत प्राप्त नहkं कर लk जाती है। अनुमोfदत गेटवे के माध्यम से हk ऐसे �ेत्र� म� प्रवेश क� अनुमfत होगी।
39.2.7 साम�ग्रय� का पर��ण
कायर् म� प्रयुक्त सभी सामfग्रयां fनरk�ण एवं परk�ण के अधीन ह�गी। ठे के दार ऐसी सामfग्रय� का नमूना तैयार करेगा तथा उपयुक्त भारतीय मानक� के अनुसार और परामशर्दाता के fनदˇश के अनुसार
कं करkट टेस्ट क्यूब का fनमार्ण करेगा। ठे के दार सामfग्रय� एवं कं क्र�ट टेस्ट क्य के नमून� को
परामशर्दाता के साइट कायार्लय को ऐसे ढंग से प्रस्तुत करेगा जसा परामशर्दाता द्वारा fदया गया हो
ताfक साइट कायार्लय / साईट परk�ण लैब म� उसका परk�ण fकया जा सके । परामशर्दाता उसका fनरk�ण करेगा और fफर सामग्री एवं कं क्र�ट टेस्ट क्यूब के परk�ण के fलए आदेश देगा।
ठे केदार आमतौर पर साईट पर िस्थत परk�ण प्रयोगशाला म� सामग्री के परk�ण के fलए व्यवस्था करेगा परंतु आवश्यक होने पर नमून� को परk�ण के fलए बाहरk परk�ण प्रयोगशालाओं को भी भेजा
जा सकता है। नमून� क� fडलkवरk ठे के दार द्वारा क� जाएगी। सामfग्रय� एवं कं क्र�ट टेस्ट क्य का
नमूना तैयार करने तथा परामशर्दाता के कायार्लय और/या अन्य स्थान� को उसे fडलkवर करने क�
लागत एवं प्रभार तथा परामशर्दाता के fनदˇश के अनसार इस fसलfसले म� सभी आनषंु fगक व्यय एवं
इसका परk�ण प्रभार ठे के दार द्वारा वहन fकया जाएगा और ऐसा समझा जाएगा fक मात्रा के fबल म�
उद्धृत दर� एवं मूल्य� म� इसे शाfमल fकया गया है। fकए गए परk�ण� के प�रणाम ठे के दार के fलए
बाध्यकारk ह�गे जो fकसी सुधार उपाय का अनपालन करेगा िजसे परामशर्दाता उपयक्तु समझता है
तथा परk�ण के प�रणाम के रूप म� ठे के दार द्वारा fनष्पाfदत fकए जाने के fलए आदेश दे सकता है।
39.2.8 प्रयोग से पूवर् नमून� का अनमोदन
परामशर्दाता के पूवर् अनमु ोदन के fलए ठे केदार ऐसी सभी सामfग्रय� (अनुमोfदत मेक क� सूची म� शाfमल ह� या अनुमोfदत मेक क� सूची म� शाfमल न ह�) के नमूने प्रस्तुत करेगा िजन्ह� वह कायर् म�
प्रयोग करने का प्रस्ताव करता है। साइट पर एक नम ा क� अनरु f�त fकया जा सकता है िजसम�
साइट पर प्रयुक्त क� जाने वालk सामग्री से fमलान के fलए सभी अनमोfदत नमून� को रखा जाएगा।
ऐसी fकसी सामग्री को अस्वीकार कर fदया जाएगा जो अनुमोfदत नमून� के अनुरूप नहkं होगी।
39.3 परामशर्दाता द्वारा आपूतर् क� जाने वाल� ड्राइंग
परामशर्दाता कायर् क� प्रगfत के दौरान समय - समय ठे के दार को आगे और ऐसी ड्राइंग क� आपूfत
करेगा जो उसक� राय म� fडजाइन के अनुसरण म� और/या परामशर्दाता के fनणय के अनसु ार उसम�
fकसी संशोधन के अनसरण म� कायर् के समुfचत एवं पयार्प्त fनष्पादन एवं अनर�ण के fलए
आवश्यक हो सकता है तथा ठे के दार उक्त ड्राइंग के अनुसरण म� कायर् को पूरा करेगा। कोई और ड्राइंग
/ अपेf�त ब्यौरा ठेके दार द्वारा अपनी स्वयं क� लागत पर तैयार fकया जाएगा तथा सभी ड्राइंग क� आपूfतर् हाडर् कॉपी एवं साफ्ट कापी दोन� म� क� जाएगी।
39.4 यथा�न�मर्त ड्राइंग
ठे केदार 75 माइक्रोन क� पाfलस्टर ट्रेfसग fफल्म पर तथा कं प्यटरू क� कापी / सीडी म� भी यथा
fनfमर्त ड्राइंग के दो पूणर् सेट क� आपूfतर् करेगा तथा fनष्पाfदत fकए गए सभी कायर् का ब्यौरा दशार्ते
हुए 3 fप्रट प्रस्ततु करगा।े कायर् के fवfभन्न खंड� के पूरा होने के एक माह के अंदर या परामशर्दाता
द्वारा तय fकए गए fकसी अन्य समय पर परामशर्दाता को ड्राइंग एवं fप्रट क� fडलkवरk क� जाएगी।
ड्राइंग म� परामशर्दाता के मानक टाइटल ब्लाक के साथ या परामशर्दाता के अनमोदन के अनसु ार प
आयाम ह�गे। यथा fनfमर्त ड्राइंग तैयार करने क� लागत को मात्रा के fबल म� उद्धृत दर� म� शाfमल समझा जाएगा।
39.5 मा�सक प्रग�त के फोटोग्राफ
ठे केदार प्रत्येक माह के अंत म� या परामशर्दाता के fनदˇश के अनुसार चल रहे कायर् या परू े fकए गए
कायर् के ऐसे भाग� क� एक सीडी, fनगेfटव तथा कलर प्रगfत फोटोग्राफ के 3 fप्रट परामशर्दाता को
उपलब्ध कराएगा। सीडी, fनगेfटव एवं फोटोग्राफ परामशर्दाता क� संपित्त बन जाएंगे। प्रत्येक फोटोग्राफ
का औसत आकार 169 fममी x 115 fममी होना चाfहए। फोटोग्राफ परामशर्दाता द्वारा अनमोfदत
एलबम म� रखे होने चाfहए तथा उपयुक्त ढंग से उनका शीषर्क fलखा होना चाfहए। काल क्रमानुसार
एलबम परामशर्दाता को स�पा जाएगा। परामशर्दाता क� पवू र् अनमfत के बगरै fकसी भी व्यिक्त को
fकसी सीडी, fप्रट या fनगेfटव क� आपूfतर् नहkं क� जाएगी। सभी फोटोग्राफ fडजीटल कै मरे से fलए
जाएंगे तथा उसे कं प्यूटर पर ट्रांसफर करने के fलए साफ्टवेयर प्रदान fकया जाएगा। परामशर्दाता क� अपे�ा के अनुसार फोटोग्राफ क� संख्या प्रfतमाह 100 तक हो सक� है।
39.6 कायर् क� िस्थ�त एवं प्रग�त �रपोटर्
ठे केदार संfवदा स�पे जाने क� तारkख से चार सप्ताह के अंदर ठे के दार को अनुमोfदत रूप म� fवस्ततृ
अनुसूची क� छ: प्रfतयां प्रस्तुत करेगा िजसम� कायर् के fभन्न - fभन्न भाग� के आरंभ होने एवं प ा
होने क� अनुमाfनत fतfथय� तथा कायर् के fवfभन्न खंड� के पूरा होने के fलए अपेf�त fतfथय� का
उल्लेख हो। fवस्तत अन ूची ऐसी होनी चाfहए fक उसे fतमाहk आधार पर या परामशर्दाता के fनदशˇ
के अनुसार अपडेट fकया जा सके । जब भी अनसूची म� संशोधन होगा तो संशोfधत अनसूु ची क� 6
प्रfतयां परामशर्दाता को आप र् क� जाएंगी।
ठे केदार प्रत्येक सप्ताह क� दसरk तारkख से पूवर् परामशर्दाता को fपछले कायर् के fलए एक प्रगfत
�रपोटर् प्रस्तुत करेगा िजसम� उस तारkख तक क� प्रगfत तथा fवस्तत अनसूची के संदभर् म� तथा उसे
ध्यान म� रखते हुए कायर् के प्रत्येक खंड क� सभी मद� पर fपछले के दौरान प्रगfत का उल्लेख होगा।
fवfनदˇशन� म� तथा सभी ड्राइंग पर मीfट्रक यूfनट� का प्रयोग fकया गया है। यfद संfवदा म� वfणत या
परामशर्दाता द्वारा आदेश दk गई fकसी सामग्री के आयाम� का वणन मीfट्रक यfनटू म� fकया जाता है
तथा ठे के दार संfवदा के अनसरण म� संfवदा के तहत अपने अन्य दाfयत्व� के fनष्पादन म� fवलंब से
बचने के fलए पयार्प्त समय म� fनfदर्ष्ट मात्रा म� ऐसी सामग्री क� खरkद करने म� समथर् नहkं हो
सकता है परंतु संfवदा म� वfणत या परामशर्दाता द्वारा आदशे दk गई सामग्री को उतने आयाम म�
अन्य माप म� ऐसी सामग्री को प्राप्त कर सकता है, तो ठे के दार तुरंत इन तथ्य� का उल्लेख करते हुए परामशर्दाता को नोfटस देगा तथा बताएगा fक fकन आयाम� म� ऐसी सामfग्रय� को अन्य माप म� खरkदा जा सकता है। इस तरह क� कोई नोfटस प्राप्त होने के बाद व्यवहायर् होते हk परामशर्दाता ठे के दार को एक नोfटस देगा िजसम�:
(क) ठे केदार को संfवदा म� वfणत आयाम क� वजाए खरkद के योग्य उसक� नोfटस म� उिल्लfखत
आयाम म� ऐसी सामग्री क� आपूfतर् करने का fनदˇश fदया जाएगा या ठे के दार द्वारा म त: आदेश के अनुसार सामग्री खरkदने का fनदˇश fदया जाएगा, अथवा
(ख) ठे केदार को कु छ अन्य अतर करने के fलए fनदˇश fदया जाएगा िजसके माध्यम से संfवदा म�
वfणत आयाम के अनसार या ठे के दार द्वारा मूलत: आदशे के अनसु ार ऐसी सामग्री क� आपूfत
करने क� आवश्यकता से बचा जा सके ।
39.8 ठे के दार fनरk�ण, परk�ण एवं जांच का कायर् करेगा तथा आई एस ओ 9001 गुणवत्ता fसस्टम प्रारूप,
जांच सूची आfद के अनसार fनमार्ण कायर् से संबंfधत सामग्री, कायर् क� गfतfवfधय� के fनरk�ण,
परk�ण एवं जांच का �रकाडर् रखेगा िजसे fनष्पादन क� अवfध के दौरान परामशर्दाता को उपलब्ध
कराया जाएगा। परामशर्दाता का अनुमोदन प्राप्त कर लेने के बाद ठे के दार अपने स्वयं के खचर् पर सभी
फामfi, सारfणय�, प्रारूप� आfद को fप्रट करेगा।
40.0 दर� / मूलय्
मद� के fलए उद्धृत क� गई दर� / मूलय भारतीय रूपए म� हर दृिष्ट से पूणर् ह�गी िजसम� सभी श्रम,
सामग्री, संयंत्र एवं मशीनरk, औजार एवं रस्सी, सभी कर, ड्यूटk, लेवी, पथ कर, समय - समय पर लागू सांfवfधक लेवी तथा एस सी सी आfद म� यथाfनfदर्ष्ट अन्य कर शाfमल ह�गे।
ठे के दार को चाfहए fक वे सभी दृिष्ट से पूणर् मद� के fलए तदनुसार अपनी दर / मूल्य को उद्धृत कर�।
41.0 सांfव�धक बाधय
ताओं का अनप
ालन
ठे केदार सभी सांfवfधक बाध्यताओं का पालन करेगा तथा एच एस सी सी / ग्राहक पर fकसी fवत्तीय
प्रभाव के बगर प�रयोजना को कायार्िन्वत करने के fलए सभी अपेf�त क्लkयरस� प्राप्त करेगा और
प�रयोजना के अबाध ढंग से पूरा होने के fलए इस संबंध म� स्थानीय प्राfधका�रय� के साथ अनुवतर्न का सभी कायर् सुfनिश्चत करेगा।
42.0 मूलय र�हत बो�लयां
प्रमुख मद� / उपकरण� के क्रय आदेश क� तथा ठे के दार द्वारा fदए गए उप-ठे का क� मूल्य रfहत प्रfतfलfपयां परामशर्दाता को प्रस्तुत क� जाएंगी।
संfवदा क� अ�त�रक्त fव�शष्ट शत�
जैव �च�कतसा अप�शषट
प्रबंधन प्रणाल� से संबं�धत संfवदा क� fव�शष्ट शत�
1.1 fनमनfलfखत अfत�रक्त एवं fवशेष शतfi एवं fवfनदशन�ˇ को बोलkदाताओं के fलए अनदशेु , संfवदा
क� सामान्य शतfi एवं संfवदा क� fवfशष्ट शतfi के साथ पढ़ा जाएगा। यfद इन fवfशष्ट शतfi एवं fवfनदˇशन� म� ऐसा कोई प्रावधान है जो ऊपर उिल्लfखत दस्तावेज� के प्रावधान� से fभन्न है, तो इन अfत�रक्त fवfशष्ट शतfi एवं fवfनदˇशन� के प्रावधान मान्य ह�गे।
2.0 संfवदा का कायर् �ेत्र
2.1 कायर् के �ेत्र म� तकनीक� fवfनदˇशन� तथा मात्रा fबल म� उल्लेख के अनुसार िजला सामान्य
अस्पताल, fडकोया, श्रीलंका म� जव fचfकत्सा अपfशष्ट प्रबंधन प्रणालk क� आपूfत, संस्थापन, परk�ण
एवं अfधष्ठापन एवं स�पना तथा दोष देयता अवfध के दौरान अनुर�ण का कायर् शाfमल है।
3.0 स्टोर एवं साम�ग्रयां
3.1 ठे के दार ड्राइंग, मात्रा का fबल तथा fवfनदˇशन आfद क� मंशा एवं आशय के अनसरण म� कायर् क
समुfचत fनष्पादन के fलए आवश्यक हर चीज उपलब्ध कराएगा तथा इस बात के कोई मायने नहkं ह�गे fक उसम� उसका fवशेष रूप से उल्लेख या प्रदशर्न हो सकता है या नहkं हो सकता है परंतु उसम�
तकर् संगत रूप से उसका अनमान हो सकता ह।ै ड्राइगं या ड्राइग,ं मात्रा fबल तथा fवfनदशˇ न के बीच
fकसी fवसंगfत क� िस्थfत म� उसका अनसरण fकया जाएगा जो अfधक कठोर होगा। इस संबंध म�,
परामशर्दाता का fनणय अंfतम तथा ठे के दार के fलए बाध्यकारk होगा।
4.0 उपकरण / सामग्री क� आपू�तर्
उपकरण / सामग्री बोलk दस्तावेज� म� उपलब्ध तथा fनयोक्ता द्वारा अनुमोfदत fवfनदˇशन� / मानक� के fबलक् ु ल अनुरूप होने चाfहए।
4.1 ठे केदार आपूतर् fकए गए सभी उपकरण� का fवfनमार्ता परk�ण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।
4.2 ठे केदार मूल ''उत्पाद शुल्क संदत्त प्रमाण पत्र’’ और fवfनमार्ता के कारखाना / fनमार्णशाला से एिक्जट
गेट पास प्रस्तुत करेगा िजस पर बैच नबर तथा fडस्पैच क� तारkख का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो।
5.0 कायकार� ड्राइगं आ�द
5.1 ठे के दार संfवदा पर हस्ता�र होने क� तारkख से 20 fदन के अंदर fसस्टम / उपकरण के fलए fवस्तत
कायकारk / शॉप ड्राइगं के दो सेट तैयार करेगा और अनमु ोदन के fलए परामशर्दाता को प्रस्तुत करेगा
िजसम� उपकरण के लेआउट, fनमार्ण के ब्यौरे, उपकरण के फाउं डेशन के ब्यौरे, fवद्युत ड्राइंग, पाइप लेआउट ड्राइंग (जो वाल्व आfद के स्थान / पोजीशन को दशार्एं) तथा संfवदा के अधीन कायर् के
fनष्पादन के fलए यथा अपेf�त अन्य ड्राइंग का उल्लेख होगा।
5.2 शॉप ड्राइंग म� fनमार्ण, आकार, व्यवस्था, प्रचालन क्लkयर�स, fनष्पादन क� fवशेषताओं तथा उपकरण क� सभी मद� क� �मता का ब्यौरा तथा अन्य fवषय� के अनुसार कायर् क� सभी संबंfधत मद� का भी ब्यौरा होगा।
5.3 यfद परामशर्दाता उपयुक्त ड्राइगं म� कोई सशं ोधन करता ह,ै तो ठे के दार संशोधन� को fवfधवत रूप से
समाfवष्ट करके ड्राइंग के दो नए सेट क� आपूfतर् करेगा तथा ऐसी ड्राइंग क� भी आपूfतर् करेगा िजनम� संशोधन fकए गए ह�। परामशर्दाता से अंfतम अनुमोदन प्राप्त हो जाने के पश्चात ठे के दार परामशर्दाता
द्वारा अननय प्रयोग के fलए तथा अवधारण के fलए शॉप ड्राइगं के 6 और नए सेट प्रस्ततु करेगा।
5.4 fकसी सामग्री क� fनयोिजत fडलkवरk एवं संस्थापन से पयार्प्त रूप म� अfग्रम रूप म� अनमोदन क
fलए शॉप ड्राइंग प्रस्तुत क� जाएगी ताfक संवी�ा के fलए परामशर्दाता को पयार्प्त समय fमल सके । समय पर शॉप ड्राइंग प्रस्तुत करने म� fवफलता के कारण कायर् म� fकसी fवलंब क� वजह से समय बढ़ाने के fलए fकसी दावे पर fवचार नहkं fकया जाएगा।
5.5 शॉप ड्राइंग के संबंध म� प्रदान fकए गए अनमोदन को माप क� या fबिल्डंग क� कं डीशन क� गारंटk क
रूप म� नहkं माना जाएगा। जहां ड्राइंग अनुमोfदत होती है, उक्त अनमोदन का अfभप्राय यह नहkं है
fक ड्राइंग को fवस्तार से चेक कर fलया गया है। इसका अfभप्राय यह भी नहkं है fक यह ठे के दार को
िजला सामान्य अस्पताल, fडकोया, श्रीलंका म� जव fचfकत्सा अपfशष्ट प्रबंधन प्रणालk क� सामग्री
प्रस्तुत करने या कायर् संपन्न करने या fनष्पादन प्रस्तुत करने क� िजम्मेदारk से ठे के दार को fकसी रूप म� मुक्त करता है।
6.0 पूरा होने क� ड्राइंग
6.1 कायर् के पूरा हो जाने पर ठे के दार द्वारा fनम्नfलfखत ''यथा fनfमर्त’’ ड्राइंग प्रस्तुत क� जाएगी: (क) फाउं डेशन सfहत संपूणर् उपकरण� का पूणर् ब्यौरा प्रदान करते हुए संस्थापन ड्राइंग।
(ख) केबल के आकार, उपकरण� क� �मता, fनयंत्रण घटक� तथा fनयंत्रण वाय�रंग को दशार्ने वालk
fवद्युत ड्राइंग।
(ग) स्क�मेfटक कं ट्रोल ड्राइंग िजसम� प्रचालन के क्रम तथा fटप्पfणय� का उल्लेख हो ताfक कं ट्रोल सfकर् ट का प्रचालन समझ म� आए।
(घ) सभी आकार के पाइप�, वाल्व एवं fफfटगं
(ड.) परामशर्दाता के अनुदेश के अनुसार आप
तथा उनके लोके शन को दशार्ने वालk पाइप ड्राइंग। र् क� जाने वालk कोई अन्य ड्राइंग।
सवीकार करने से पूवर् परामशर्दाता द्वारा ड्राइंग क� प्रfत जांच क� जाएगी तथा अनुमोदन fकया
जाएगा।
7.0 प्रचालन एवं सेवा मैन ल
7.1 ठे केदार उपकरण�, fनयंत्रण आfद क� प्रमुख fवशेषताओं सfहत पूणर् fसस्टम / उपकरण के संबंध म� प्रचालन एवं सेवा मैनुअल के तीन सेट प्रस्तुत करेगा। कम से कम fनम्नfलfखत न्यनतम ब्यौरे प्रस्तुत fकए जाएंगे:
i) परामशर्दाता के अनुमोदन के अनुसार fवस्तत उपकरण डाटा।
ii) fवfनमार्ता का अनर�ण एवं प्रचालन संबंधी अनदशेु ।
iii) अनुमोfदत टेस्ट रkfडग।
ठे केदार सभी आटोमेfटक कं ट्रोल के संबंध म� तकनीक� साfहत्य के चार (4) सेट तथा सभी उपकरण एवं सामग्री के संबंध म� पूणर् तकनीक� साfहत्य भी प्रस्तुत करेगा। ठे के दार fसस्टम / उपकरण क� म� सभी समेfकत कं ट्रोल डाइग्राम एवं सभी पाइप का डाइग्राम तैयार करेगा।
8.0 �नर��ण
8.1 परामशर्दाता एवं उसके प्रfतfनfधय� को सभी तकर् संगत समय पर ठे के दार के प�रसर / कायर् तक अबाध प्रवेश क� अनुमfत होगी। ठे के दार सामfग्रय� एवं कारkगरk के fनरk�ण एवं जांच तथा परk�ण के fलए परामशर्दाता एवं उसके प्रfतfनfधय� को आवश्यक प्रत्येक सुfवधा एवं सहायता प्रदान करेगा।
8.2 परामशर्दाता के प्रfतfनfध को कायर् के fकसी भाग क� ड्राइंग का fनरk�ण करने या कायर् क� सामfग्रय� एवं कारkगरk तथा ठे के दार के कायर् पर या fकसी अन्य स्थान पर उनके उपकरण� एवं साजो-सामान क� जांच करने का पूणर् अfधकार होगा, जहां से सामग्री या उपकरण प्राप्त fकया जाता है। fकसी सामग्री या उपकरण क� स्वीकृ fत fकसी भी रूप म� ठे के दार को संfवदा के अनुसार fवfनदˇशन� क� अपे�ाओं को पूरा करने तथा उपकरण� का fनष्पादन प्रदान करने तथा fसस्टम / उपकरण को पूरा करने क� उसक� िजम्मेदारk से मुक्त नहkं करती है।
9.0 उप ठे केदार�
ठे केदार परामशर्दाता क� fलfखत रूप म� अनमोदन के साथ कायर् का उप-ठे का दे सकता है परंतु fकसी
कायर् क� उप-ठे के दारk ठे के दार को िजला सामान्य अस्पताल, fडकोया, श्रीलंका म� जव fचfकत्सा
अपfशष्ट प्रबंधन प्रणालk क� आपूfत, संस्थापन, परk�ण एवं अfधष्ठापन के fलए संfवदा म� fनfहत
शतfi के अनसार सामग्री / उपकरण क� आपूfतर् करने तथा fनषपादन प्रस्ततु करने क� िजम्मेदारk से
मुक्त नहkं करता है तथा संfवदा क� शतfi के अन ालन के fलए ठे के दार क� समग्र िजम्मेदारk उप-
ठे के दारk के द्वारा प�रवfतत नहkं होगी।
10.0 सामग्री प्रस्त करना
ठे केदार आदेश देने से पूवर् परामशर्दाता के fलfखत रूप म� अनुमोदन के fलए सभी उपकरण, सामग्री
एवं मशीनरk के fलए सामग्री प्रस्तुत करेगा। सामग्री प्रस्तुत करने के तहत कम से कम fनम्नfलfखत शाfमल ह�गे :
(क) fवfनमार्ता का तकनीक� कै टलॉग एवं ब्रोशर िजसम� fनषपादन एवं अन्य पैरामीटर� के बारे म� तकनीक� डाटा fदया गया हो।
(ख) fवfनमार्ता क� ड्राइंग / स्के च जो fनमार्ण, आयाम एवं संस्थापन के ब्यौर� को प्रदfशर्त करे।
(ग) रेfटग चाटर् एवं fनष्पादन वक्र िजससे चनेु गए या प्रस्ताfवत उपकरण क� रेfटग स्पष्ट हो।
11.0 नमूना एवं प्रोटोटाइप
ठे केदार आदेश देने से पवू र् fलfखत रूप म� प र् अनमोदनु के fलए ठे के दार क� अपे�ा के अनसार वाल्व,
कंट्रोल, कॉपर पाइप, गैस आउटलेट, अलामर् और/या fकसी अन्य पुजˇ या उपकरण का नमूना प्रस्तुत
करेगा। ठे के दार संfवदा म� fनधार्�रत के अनुसार या परामशर्दाता के अनुदेश के अनसार कायर् के नमून�
या प्रोटोटाइप का भी fनमार्ण करेगा। अनुमोदन के पश्चात इस तरह के नमून� एवं प्रोटोटाइप को परामशर्दाता अपने पास रखेगा तथा ये नमूने एवं प्रोटोटाइप अंfतम fनमार्ण म� प्राप्त fकए जाने वाले मानक के रूप म� काम कर�गे।
12.0 पर��ण एवं अ�धष्ठापन
12.1 fवfनदˇशन� क� मांग के अनसार fवfनदशˇ न�, संगत मानक के fवfनदशˇ न� तथा संगत भारतीय एवं
अंतरार्ष्ट्रkय मानक� के अनुसरण म� ठे के दार द्वारा उपकरण के परk�ण fकए जाएंगे।
12.2 आरंfभक परk�ण� म� fनम्नfलfखत शाfमल ह�गे परंतु इतने तक हk सीfमत नहkं ह�गे:
(क) fवद्युत से चलने वाले सभी घटक� / उपकरण� का प्रचालन करना एवं समुfचत कायकरण क� जांच करना।
(ख) सभी fवद्यत पैनल�, िस्वच fगयर, सेफ्टk एवं अन्य कं ट्रोल का प्रचालन करना एवं समुfचत
कायकर् रण क� जांच करना।
(ग) fभनन – fभन्न सfकर् ट म� �रसाव, मोटर के संरेखण, बेल्ट के समायोजन आfद के fवरूद्ध
fसस्टम क� जांच करना।
(घ) उपकरण के कं पन एवं शोर के स्तर क� जांच करना।
(ङ) सभी कं ट्रोल क� सेfटग तथा सभी ऐसे अन्य परk�ण जो उपकरण, fसस्टम, संयंत्र के अबाध
कायकरण के fलए आवश्यक ह।�
(च) पूरk पाइप लाइन fवतरण प्रणालk के fलए लkके ज fडटेक्शन टेस्ट।
(छ) वालव के प्रचालन एवं कायकरण क� जांच करना।
(ज) पूणर् सुर�ा fसस्टम जैसे fक अलामर्, इंटरलॉfकं ग आfद के समुfचत कायक करना।
रण क� जांच
12.3 ठे केदार fवfभन्न उपकरण� तथा पूणर् fसस्टम / उपकरण के परk�ण एवं संस्थापन के fलए अपेf�त सभी आवश्यक संतुलन एवं परk�ण उपकरण, इंस्�म�ट, सामग्री, साजो-सामान, fबजलk, पानी, �धन एवं अपेf�त श्रम के fलए भुगतान करेगा और व्यवस्था करेगा तथा इसके fलए fकसी अfत�रक्त लागत का भुगतान नहkं fकया जाएगा। यfद परk�ण के दौरान सामग्री म� और/या कारkगरk म� कोई दोष पाया जाता है, तो ठे के दार द्वारा परामशर्दाता क� संतुिष्ट के अनुसार अपने स्वयं के खचर् पर ठ�क fकया जाएगा। दोष� के fनवारण के पश्चात इंस्टालेशन क� fफर से जांच क� जाएगी तथा परामशर्दाता के अनुमोदन के बाद हk उसे अfधष्ठाfपत fकया जाएगा। परामशर्दाता या परामशर्दाता क� प्रfतfनfध क� उपिस्थfत म� हk सभी परk�ण fकए जाएंगे।
13.0 अनं�तम रूप से अ�धग्रहण
13.1 fससटम / उपकरण एवं संबद्ध कायर् का इंस्टालेशन पूरा हो जाने के पश्चात संfवदा के अनुसार उसके fनष्पाद के fलए उसक� जांच क� जाएगी। इस परk�ण से पूवर् सभी समायोजन fकए जाने चाfहए
ताfक इस परk�ण के दौरान समुfचत हालत / कायकरण प्राप्त हो सके ।
उपयर्क् त परk�ण� के सफलताप र्क पूरा हो जाने के पश्चात fसस्टम / उपकरण का अनंfतम रूप से
अfधग्रहण fकया जाएगा तथा दोष देयता अवfध उपकरण / fसस्टम के अनंfतम रूप से अfधग्रहण क पश्चात आरंभ होगी।
14.0 जैव �च�कत्सा अप�शष्ट प्रबंधन प्रणाल� का प्रचालन
14.1 अनंfतम रूप से अfधग्रहण के पश्चात ठे केदार जव fचfकत्सा अपfशष्ट प्रबंधन प्रणालk को पूरा करने
के fलए तब तक अनुर�ण सेवाएं प्रदान करेगा जब तक fक दोष देयता अवfध सफलतापूवर्क पूरk नहkं हो जाती है। इस अवfध के दौरान व्यापक अनुर�ण सेवाओं म� उपकरण / fसस्टम के सभी पुजˇ, साजो-सामान, जनशिक्त, औजार एवं रस्सी, पुजfi का प्रfतस्थापन, नेमी मरम्मत एवं अनुर�ण आfद
शाfमल ह�गे जो हर दृिष्ट से पूणर् ह�। इस अवfध के दौरान, पानी, fबजलk एवं मेfडकल गस जैसी
उपभोज्य वस्तुओं क� व्यवस्था fनयोक्ता / परामशर्दाता द्वारा क� जाएगी तथा उपलब्ध कराया जाएगा।
14.2 अनुर�ण सेवाएं प्रदान करने के दौरान ठे के दार कायर् के �ेत्र म� उिल्लfखत कायर् के अबाध प्रचालन एवं अनुर�ण के fलए पयार्प्त मात्रा म� कु शल जनशिक्त, कल पुजˇ एवं औजार व रस्सी मुहैया कराएगा। fनयोक्ता / परामशर्दाता को अfधक जनशिक्त के fलए मांग करने या fवद्यमान जनशिक्त को प्रfतस्थाfपत करने क� मांग करने का अfधकार होगा, यfद पाया जाता है fक ठे के दार द्वारा प्रदान
क� जाने वालk प्रचालन एवं अनुर�ण सेवाएं संतोषप्रद नहkं ह�। इस संबंध म� fनयोक्ता / परामशर्दाता
का fनणय अंfतम एवं ठे के दार के fलए बाध्यकारk होगा।
15. गारंट� एवं दोष देयता अव�ध
15.1 सभी उपकरण�, संघटक� तथा संपूणर् रूप म� ओटk के उन्नयन कायर् के fलए उसके fनष्पादन के fलए तथा fकसी fवfनमार्ण संबंधी दोष के fलए गारंटk प्रदान क� जाएगी। दोष देयता अवfध कायर् के सफलतापूवर्क पूरा होने तथा अनंfतम रूप से अfधग्रहण प्रमाण पत्र जारk होने क� तारkख से 1 वषर् (12 माह) क� अवfध के fलए वैध होगी। ठे के दार इस बात क� गारंटk देगा fक सभी उपकरण दोषपूण सामग्री एवं खराब कारkगरk या fकसी अन्य कारण क� वजह से fकसी दोष से मुक्त ह�गे तथा यह fक उपकरण संतोषप्रद ढंग से काम कर�गे और यह fक उपकरण का fनष्पादन एवं द�ता प्रत्याभतू मान से कम नहkं होगा। यfद दोष देयता अवfध के दौरान fकसी पुजˇ को दोषपूणर् पाया जाता है, तो ठे के दार उसे अपने स्वयं के खचर् पर प्रfतस्थाfपत fकया जाएगा। यfद इस तरह के कायर् के fलए इस अवfध के दौरान मांग क� जाती है, तो ठे के दार के काfमर्क� क� सेवाएं fनयोक्ता / परामशर्दाता के
fलए fकसी लागत के बगरै उपलब्ध कराई जाएंगी। यfद fलfखत नोfटस म� उिल्लfखत तकर् सगतं
अवfध के अंदर दोष� को दर नहkं fकया जाता ह,ै तो परामशर्दाता fकसी अन्य अfधकार पर प्रfतकू ल
प्रभाव के fबना ठे के दार के जोfखम एवं खचर् पर उसे ठ�क कराने के fलए कदम उठा सकता है। इस प्रयोजन के fलए संयुक्त fनरk�ण �रपोटर् को fलfखत नोfटस के रूप म� भी माना जाएगा।
ठे केदार मूल उपकरण fवfनमार्ता (fवfनमार्ताओं) (ओ ई एम) के साथ संयुक्त रूप से एक गारंटk प्रस्तुत करेगा fक वे अनंfतम रूप से अfधग्रहण प्रमाण पत्र के जारk होने क� तारkख से 10 वषर् क� अवfध के fलए कायर् के �ेत्र / बी ओ क्यू म� उक्त कायर् के नेमी एवं आपातकालkन अनुर�ण के
fलए मांग के अनसार सभी आवश्यक पुजfi क� आपूfतर् कर�ग।े ठे के दार द्वारा आपूतर् fकए जाने वाले
पुजfi क� एक fवस्तत सूची प्रदान क� जाएगी ताfक fनयोक्ता / परामशर्दाता नमी एवं आपातकालkन
अनुर�ण के fलए आवश्यक पुजfi के बारे म� fनणय लेने म� समथर् हो सक� ।
16.0 कायर् का मापन
16.1 सभी कायfi को प्रत्येक मद के fवरूद्ध मात्रा fबल म� fनfदर्ष्ट के अनुसार यूfनट म� मापा जाएगा। यfद fकसी मद के fलए मापन क� fवfध fवfनदˇशन� म� स्पष्ट न हो, तो उसे संगत मानक� / संfहताओं के अनुसरण म� मापा जाएगा।
16.2 परामशर्दाता समय – समय पर ठे के दार को सूfचत कर सकता है fक वह कायर् क� माप कराना चाहता है तथा ठे के दार तत्काल इस तरह का मापन एवं गणना करने म� परामशर्दाता या परामशर्दाता के प्रfतfनfध क� सहायता करने तथा सभी ब्यौरे प्रस्तुत करने या उनके द्वारा अपेf�त सभी सहायता प्रदान करने के fलए fकसी अहर्क एज�ट को fनयुक्त करेगा या भेजेगा। यfद ठे के दार अट�ड
नहkं करता है या उपे�ा करता है या ऐसे एज�ट को भेजने से परहेज करता है, तो उस समय प्रचfलत
मापन क� मानक fवfध के अनसरण म� परामशर्दाता या उसके प्रfतfनfध द्वारा fकए गए कायर् क
मापन को कायर् के सहk मापन के रूप म� fलया जाएगा।
मापन के समय ठे के दार या उसका एज�ट ऐसे नोट एवं मापन लेगा िजसक� उसे जरूरत हो सकती है।
ठे के दार रfनग
fबल प्रस्तुत करेगा िजसके समथन
म� fवस्तत
मापन पत्रक संलग्न ह�गे।
17.0 मात्राओं म� अतर
17.1 ड्राइंग और/या fवfनदˇशन म� प्रदान fकए गए सहायक कायर् के fलए मात्राएं बोलkदाता के मागदशर्न क
fलए ह�। तथाfप, fकए गए कायर् क� वास्तfवक मात्रा के आधार पर ठे के दार को भुगतान fकया जाएगा।
18.0 �नषपादन गारंट�
18.1 ठे केदार एक fनष्पादन गारंटk प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा fक उपकरण एवं पूणर् fसस्टम और उपकरण वांfछत fनष्पादन को बनाए रख�गे तथा इस बात क� भी गारंटk देगा fक कायर् के �ेत्र, तकनीक� अनुसूfचय� तथा मात्रा fबल आfद के तहत शाfमल संपूणर् fसस्टम एवं fवfभन्न घटक� क� �मता fनfदर्ष्ट �मता से कम नहkं होगी। fसस्टम के fनष्पादन के संबंध म� के वल fवfशष्ट उपकरण
आपूfतकतार् क� गारंटk स्वीकायर् नहkं होगी। तथाfप, यह संfवदा क� शतfi एवं fनबंधन� का अनपु ालन
करने के fलए ठे के दार क� समग्र िजम्मेदारk को प�रवfतत नहkं करता ह।ै
19.0 प��टंग
19.1 सभी उपकरण� एवं सहायक मद� जैसे fक पाइप, सपोटर् आfद को परामशर्दाता के अनुमोदन के अनुसार मानक कलर स्क�म का प्रयोग करके अनुमोfदत ढंग से प�ट fकया जाएगा।
20.0 सुर��त अ�भर�ा एवं भंडारण
20.1 ठे केदार द्वारा आपूतर् क� सभी सामfग्रय� एवं उपकरण� क� सुरf�त अfभर�ा क� िजम्मेदारk तब तक ठे के दार क� होगी जब तक fक परामशर्दाता द्वारा अfं तम रूप से उनका अfधग्रहण नहkं कर fलया जाता है। इसfलए उसे अपने स्वयं के खचर् पर चौक�दारk एवं सुर�ा के fलए पयार्प्त मात्रा म� स्टाफ तैनात करना चाfहए। तथाfप, परामशर्दाता ठे के दार को उसके उपकरण के अस्थायी भंडारण के fलए
साइट के प�रसर म� अनक कमर� / fकसी अन्य अfत�रक्त कमरे का प्रयोग करने क� अनमु fत दे
सकता है, यfद इस तरह का स्थान तैयार एवं उपलब्ध हो।
21.0 भुगतान क� शत�
21.1 भुगतान के प्रमाण पत्र के fलए fनष्पाfदत कायर् के संfवदा मूल्य का अनुमान लगाने के प्रयोजन� क fलए fनम्नfलfखत मानदंड� का अनुसरण fकया जाएगा:
(i) fनरk�ण एवं पास हो जाने के पश्चात यथा अनपात आधार पर साइट पर उपकरण� क� fडलkवर पर बी ओ क्यू संfवदा दर का 80 प्रfतशत।
(ii) यथा अनुपात आधार पर उपकरण के उत्थापन एवं संस्थापन, परk�ण एवं अfधष्ठापन के बाद ग्राहक (िजला अस्पताल, fडकोया, श्रीलंका) के संतोषप्रद प्रमाण पत्र पर बी ओ क्यू संfवदा दर का
10 प्रfतशत।
(iii) यथा अनुपात आधार पर ग्राहक (िजला अस्पताल, fडकोया, श्रीलंका) को स�पे जाने क� तारkख से
30 fदन ट्रायल रन के सफलतापवू र्क प प्रfतशत।
22.0 का�मर्क� का प्र�श�ण
ा हो जाने के बाद बी ओ क्यू संfवदा दर का 10
ठे केदार fनम्नfलfखत पहलुओं पर fनयोक्त� के काfमर्क� को प्रfश�ण देने क� व्यवस्था करेगा:
(क) सभी उपकरण� तथा पणू र् जव fचfकत्सा अपfशष्ट प्रबंधन प्रणालk का प्रचालन एवं नेमी अनुर�ण।
(ख) कंट्रोल एवं संर�ी fडवाइस� के fलए सेfटग का समयोजन।
(ग) fनवारक अनुर�ण।
(घ) उपकरण� को अलग – अलग करना एवं संयोिजत करना िजसम� fघसे-fपटे पुजfi क� पहचान एवं प्रfतस्थापन शाfमतल है:
23.0 डाउनटाइम के �लए दंड
दोष देयता अवfध के दौरान अनुर�ण सेवाएं प्रदान करते समय ठे के दार आपरेशन fथएटर म� कायर् क
उक्त �ेत्र के fलए उत्पन्न fकसी समस्या / दोष को 72 घंटे के अंदर दर करेगा ताfक उसे वापस संतोषप्रद प्रचालन के अधीन लाया जा सके ।
यfद ठे केदार 72 घंटे के अंदर जैव fचfकत्सा अपfशष्ट प्रबंधन प्रणालk के समुfचत कायकरण को
बहाल करने म� असमथर् रहता है, तो 4 fदन क� अवfध के fलए प्रfतfदन 10,000 रूपए (दस हजार रूपए मात्र) क� दर से तथा इसके बाद प्रfतfदन 20,000 रूपए (बीस हजार रूपए मात्र) क� दर से ठे के दार द्वारा डाउनटाइम दंड का भुगतान fकया जाएगा।
24. व्यापक अनुर�ण संfवदा (सी एम सी)
24.1 मूल्य बोलk म� सी एम सी क� लागत उद्धृत करना बोलkदाता के fलए अfनवायर् है तथा इस दर को
मूल्यांकन एवं र�fकं ग के प्रयोजन के fलए ज fचfकत्सा अपfशष्ट प्रबंधन प्रणालk क� कु ल लागत म� शाfमल fकया जाएगा।
24.2 बोलkदाता को चाfहए fक वे मूल्य बोलk म� सी एम सी क� लागत उद्धत को मूल्यांकन एवं र�fकं ग के प्रयोजन के fलए शाfमल fकया जाएगा।
24.3 बोलkदाता को चाfहए fक वे मूल्य बोलk म� सी एम सी क� लागत उद्धत को मूल्यांकन एवं र�fकं ग के प्रयोजन के fलए शाfमल fकया जाएगा।
करे तथा सी एम सी क� दर
करे तथा सी एम सी क� दर
24.4 व्यापक अनुर�ण संfवदा (सी एम सी) : fवदेश मंत्रालय / िजला अस्पताल संfवदा, आदेश देने और आवश्यक भुगतान करने का अfधकार रखता है।
24.5 क्रेता / कं साइनी दोष देयता अवfध के पूरा होने के बाद यथा अपेf�त अवfध के fलए कं साइनी एवं
आपूfतकतार् के बीच वास्तfवक व्यापक अनरु �ण संfवदा करने का अfधकार रखता ह।ै
24.6 अपने भारतीय एज�ट एवं सी एम सी प्रदाता के साथ आपूfतकतार् एक वषर् क� दोष दयताे अवfध क
समाप्त होने के बाद 3 वषर् के fलए क्रे ता को स्वयं द्वारा आपूतर् क� गई मशीन� एवं उपकरण� क अfत�रक्त पुजfi क� fनरंतर आपूfतर् सुfनिश्चत करेगा।
24.7 ठे के दार जव fचfकत्सा अपfशष्ट प्रबंधन प्रणालk के fलए तथा प्रणालk के fलए नीचे fदए गए ब्यौरे के
अनुसार दोष देयता अवfध के पूरा हो जाने के बाद 36 माह क� अवfध के fलए व्यापक अनुर�ण सेवाएं प्रदान करेगा:
(क) तीन वषर् के fलए साजो सामान एवं fसस्टम के साथ जैव fचfकत्सा अपfशष्ट प्रबंधन प्रणालk एवं fसस्टम के fलए;
(ख) दोष देयता अवfध के सफलतापूवर्क पूरा हो जाने के बाद श्रम एवं पुजfi के साथ;
(ग) सीएमसी क� लागत fनfवदा खोलने क� तारkख को लागू कर� के साथ उद्धृत क� जा सकती है;
(घ) मूल्य बोलk म� सी एम सी क� लागत उद्धृत करना बोलkदाता के fलए अfनवायर् है तथा इस
दर को मूल्यांकन एवं र�fकं ग के प्रयोजन के fलए जव fचfकत्सा अपfशष्ट प्रबंधन प्रणालk क� कु ल लागत म� शाfमल fकया जाएगा।
(ड.) सीएमसी के fलए भुगतान fतमाहk आधार पर संfवदा के संतोषप्रद ढंग से पूरा होने के बाद, जो प्रयोक्ता द्वारा fवfधवत रूप से प्रमाfणत हो, fकया जाएगा।
(च) पूरे fसस्टम क� सी एम सी अवfध के दौरान 95 प्रfतशत अप टाइम होगा, अन्यथा दंड के साथ सी एम सी अवfध बढ़ाई जाएगी और डाउन टाइम क� अवfध दोगुनी क� जाएगी।
24.8 इस अवfध के दौरान व्यापक अनुर�ण सेवाओं म� हर दृिष्ट से पूणर् सभी पुजˇ, साजो सामान, जन
शिक्त, औजार एवं टेकल, पुजfi के प्रfतस्थापन, नेमी सfवर्fसग तथा उपकरण� / fसस्टम का
अनुर�ण आfद शाfमल होगा। इस अवfध के दौरान पानी, fबजलk एवं fडटजट जैसी उपभोज्य
वस्तुओं क� व्यवस्था एवं आपूfतर् कं साइनी द्वारा क� जाएगी। ठे के दार उपकरण / प्लांट / fसस्टम का
सभी नेमी एवं fवशेष अनर�ण करेगा तथा ऐसे fकसी दोष को दर करेगा जो उपकरण / fसस्टम एवं
संयंत्र के प्रचालन म� उत्पन्न हो सकता है। अनुर�ण के दौरान अपेf�त उपभोज्य वस्तुओं, िजसक�
�fत का श्रेय खराब सामग्री और/या कारkगरk को नहkं fदया जा सकता है, क� व्यवस्था कं साइनी
द्वारा ठे के दार पर fकसी लागत के बगर क� जाएगी।
अनबंध- क
करार का फाम करार
यह करार . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . को fवदेश मंत्रालय, भारत सरकार, जवाहरलाल नेहरू भवन, नई fदल्लk क� ओर से (इसके बाद यहां fनयोक्ता कहा गया है) मैससर् एच एस सी सी इंfडया fलfमटेड, ई-6ए,
सेक्टर-।, नोएडा-201 301 (उत्तर प्रदेश) िजसका प्रfतfनfधत्व मैससर् एच एस सी सी इंfडया fलfमटेड द्वारा
fकया जा रहा है िजन्ह�ने एक प� के रूप म� इस करार को fनष्पाfदत fकया है और दसरे प�कार के रूप
म� मैसस. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . (इसके बाद यहां आगे ठे के दार
कहा गया है) के बीच fकया जाता है।
जबfक परामशर्दाता चाहता है fक ठे के दार द्वारा कfतपय कायर् अथार्त (काय)
fनष्पाfदत
fकया जाए तथा कायर् के fनष्पादन एवं पूरा करने के fलए और इसम� fकसी दोष को दर ठे के दार द्वारा प्रस्तुत बोलk को स्वीकार fकया है।
अब यह करार fनम्नfलfखत का सा�ी है:
करने के fलए
1. इस करार म� शब्द� एवं अfभव्यिक्तय� का अथर् वहk होगा जो यहां इसके बाद उिल्लfखत संfवदा क� शतfi म� उनके अथर् क्रमश: fनधार्�रत fकए गए ह�।
2. fनमनfलfखत दस्तावेज� को इस करार के अंग के रूप म� समझा जाएगा तथा इनके साथ पढ़ा जाएगा
और इनके साथ इनका fनमार्ण fकया जाएगा, अथार्त
(क) अवाडर् पत्र
(ख) उक् त बोलk
(ग) संfवदा क� सामान्य शत�
(घ) बोलkदाताओं के fलए अनुदेश तथा संfवदा क� fवfशष्ट शत�
(ङ) fवfनदˇशन
(च) ड्राइंग
(छ) मात्राओं का समूल्य fबल
(ज) कोई अन्य संगत दस्तावेज िजसका इस करार म� या ऊपर उिल्लfखत करार� म� उल्लेख fकया गया है।
3. ठे केदार के परामशर् के रूप म� काम करने वाले एच एस सी सी (इंfडया) fलfमटेड द्वारा fकए जाने वाले भुगतान के fसलfसले म� ठे के दार एततद्वारा परामशर्दाता के साथ कायर् को fनष्पाfदत करने एवं हर
दृिष्ट से संfवदा के प्रावधान� के अनुसार उसम� fकसी दोष को दर करने क� प्रसंfवदा करता ह।ै
4. परामशर्दाता एततद्वारा कायर् को fनष्पाfदत करने एवं पूरा करने तथा इसम� fकसी दोष को दर करने
के बदले म� एच एस सी सी (इंfडया) fलfमटेड के माध्यम से ठे के दार को संfवदा मूल्य या ऐसी fकसी
अन्य राfश का भुगतान करने क� प्रसंfवदा करता है जो समय - समय पर संfवदा के प्रावधान� क
अंतगत संदये हो सकती है तथा यह भुगतान संfवदा म� fनधार्�रत ढगं से fकया जाएगा।
इसके सा�ी के रूप म� इसके प�कार� ने ऊपर उिल्लfखत fतfथ को यह करार fनष्पाfदत fकया है।
उक् त . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . द्वारा हस्ता��रत, सीलबंद एवं fडलkवर fकया गया।
कृ ते एवं fवदेश मंत्रालय, भारत सरकार, जवाहरलाल नह सी (इंfडया) fलfमटेड के बाध्यकारk हस्ता�र
ठे केदार के हस्ता�र
रू भवन, नई fदल्लk क� ओर से एच एस सी
fनमनfलfखत क� उपिस्थfत म�
गवाह - 1
गवाह - 2
�नषप
ादन बक
गारंट� का प्रारूप
अनबंध - ख
सेवा म�,
(fकसी राष्ट्रkयकृ त बक
या अनस
ूfचत बक
से उपयक्
त मूल्य के स्टाम्प पेपर पर)
वेतन एवं लेखा अfधकारk fवदेश मंत्रालय,
नई fदल्लk fप्रय महोदय,
इस बात पर ध्यान देते हुए fक एच एस सी सी (इंfडया) fलfमटेड के पत्र संख्या . . . . . . . . . . . . . . . .
fदनांक . . . . . . . . . . . . . . . . क� शतfi संfवदा क� सामान्य शतfi एवं ठे के दार के दाfयत्व� के fनष्पादन के fलए ठे के दार क� प्रfतभूfत प्रस्तुत करने तथा उक्त करार के तहत एवं fसलfसले म� ठे के दार क� बाध्यता के fनवार्ह के fलए . . . . . . . . . . . . . . . . रूपए (. . . . . . . . . . . . . . . . रूपए मात्र) जो संfवदा के कु ल मूल्य का
. . . . प्रfतशत है, क� राfश के fलए मैससर् . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (इसके बाद यहां
आगे उक् त ठे के दार या ठे के दार कहा गया है िजस अfभव्यिक्त के तहत fवषय या संदभर् द्वारा अनमfत प्राप्त fकए जाने पर उसके उत्तराfधकारk एवं एसाइनी शाfमल ह�गे) को . . . . . . . . . . . . . . (. . . . . . . . . . . . . . . .
(यहां इसके बाद आगे “परामशर्दाता” कहा गया है) द्वारा स�पे गए ठे के को ध्यान म� रखते हुए
1. हम . . . . . . . . . . . . . . . . (इसके बाद यहां आगे “बक” कहा गया है िजस अfभव्यिक्त के तहत
उसके उत्तराfधकारk एवं एसाइनी शाfमल ह�गे) एततद्वारा संयुक्त रूप से अके ले इस गारंटk के तहत fकसी fवलंब के fबना सरकार क� ओर से के वल मांगे जाने पर देय एवं संदेय राfश का भुगतान करने का वचन देते ह�। मांग म� इस बात का उल्लेख हो fक दावे क� राfश क� जरूरत उक्त ठे केदार (ठे केदार�) से देय या देय होने
वालk वसूलk क� भरपाई के fलए है। बक पर क� गई ऐसी कोई मांग इस गारंटk के तहत बक द्वारा दये एवं
संदेय राfश के संबंध म� fनणार्यक होगी। तथाfप, इस गारंटk के तहत हमारk बाध्यता अfधकतम . . . . . . . .
रुपए (. . . . . . . . . . . . . . रुपए मात्र) क� राfश तक सीfमत होगी।
2. हम . . . . . . . . . . . . . . . . बक fलfमटडे इस बात के fलए भी सहमत ह� fक इस संबंध म�
परामशर्दाता एकमात्र जज होगा fक क्या उक्त ठे के दार ने उक्त संfवदा क� fकसी शतर् या fनबंधन का कोई
उल्लंघन या अनेक उल्लंघन fकया है तथा इसक� वजह से fकतनी �fत, नुकसान, लागत, प्रभार या खचर् ठे के दार को उत्पन्न हुआ है या घfटत हुआ है या उत्पन्न हो सकता है या घfटत हो सकता है तथा इस संबंध
म� परामशर्दाता का fनणय अंfतम एवं हमारे fलए बाध्यकारk होगी fक क्या उक्त ठे के दार ने इस तरह का कोई
उल्लंघन या अनेक उल्लंघन fकया है तथा समय - समय पर इस तरह के उल्लंघन से परामशर्दाता को उत्पन्न या घfटत �fत, नुकसान, लागत, प्रभार एवं व्यय क� राfश fकतनी होगी।
3. परामशर्दाता को बक को संदभर् भेजे बगर या इसके तहत बक क� पूणर् दयते ा को प्रभाfवत fकए बगैर
इसके तहत ठे के दार क� बाध्यताओं या देयताओं के संबंध म� कोई अन्य प्रfतभूfत लेने या ठे के दार के साथ
इसके तहत fकए गए कायर् या संfवदा म� अतर करने या ठे के दार को समय या अनग्रहु प्रदान करने या कु ल
संfवदा मूल्य को कम करने या बढ़ाने या अन्यथा इसके मूल्य म� अतर करने या परामशर्दाता द्वारा अपनी या
इसके पश्चात भा�रत सभी या fकसी प्रfतभूfत और/या fकसी अन्य प्रfतभूfत (प्रfतभूfतय�) के प्रवर्तन से सहन करने या fनमुर्क्त करने क� छू ट होगी तथा ठै के दार के साथ इस तरह का कोई सौदा, कटौती, वfृ द्ध या अन्य
अनुग्रह या व्यवस्था या fकसी भी स्वरूप क� fनमुर्िक्त या सहनशिक्त से इसके अतंगत परामशर्दाता के प्रfत
बक क� पूणर् देयता को भंग नहkं करेगा या बक के fवरूद्ध परामशर्दाता के अfधकार� को प्रfतकू ल रूप से
प्रभाfवत नहkं करेगा।
4. यह गारंटk ठे के दार के अपाकरण या बंदk या भंग होने या संरचना म� प�रवतर्न होने या fदवाfलया होने के माध्यम से fनधार्�रत या प्रभाfवत नहkं होगी परंतु हर दृिष्ट से एवं सभी प्रयोजन� के fलए तब तक बाध्यकारk एवं प्रचालनशील रहेगी जब तक fक इसके संदभर् म� परामशर्दाता को संदेय सभी धन का भुगतान नहkं हो जाता है।
5. बक एततद्वारा इस गारंटk क� शतfi से fकसी भी समय असंगत सभी अfधकार� को छोड़ता है तथा
इसके संबंध म� बक क� बाध्यताएं ठे के दार द्वारा उठाए गए fकसी fववाद या fववाद�, िजसका उद्देश्य इसके
संदभर् म� परामशर्दाता को बक द्वारा कोई भगतु ान रोकना या बंद करना हो, क� वजह से fकसी भी रूप म�
प्रभाfवत या fनलंfबत नहkं होगी।
6. परामशर्दाता द्वारा बक� को संबोfधत मांग क� fकसी नोfटस म� उिल्लfखत राfश, जो ठे के दार द्वारा
परामशर्दाता को भुगतान fकए जाने के fलए पात्र होगी या fकसी नुकसान या �fत या लागत, प्रभार और/या व्यय के कारण परामशर्दाता द्वारा वहन क� गई होगी या घfटत क� गई होगी, परामशर्दाता को भुगतान करने के fलए इस प्रकार देय राfश या यथािस्थfत परामशर्दाता द्वारा वहन क� गई राfश का fनणार्यक प्रमाण होगी
तथा इसके शतfi के अनुसार परामशर्दाता को बक द्वारा दये होगी।
7. यह गारंटk एक सतत गारंटk होगी तथा . . . . . . . . . . . . . . . . तक एवं क� मध्यराfत्र तक उत्पन्न परामशर्दाता के सभी दाव� तथा ठे के दार क� देयताओं के fलए मान्य एवं अप्रfतसंहायर् बनी रहेगी।
8. यह गारंटk fकसी भी प्रकार क� fकसी अन्य गारंटk या प्रfतभूfत के अलावा होगी िजसे ठे के दार इस समय या fकसी अन्य समय fकसी भी रूप म� उक्त संfवदा के fसलfसले म� और/या ठे केदार क� बाध्यताओं / या देयताओं के संबंध म� प्राप्त कर सकता है तथा परामशर्दाता को fकसी अन्य गारंटk या प्रfतभूfत, िजसे
परामशर्दाता प्राप्त fकया हो सकता है, पर तरजीह देते हुए इस प्रfतभूfत का सहारा लेने या प्रभावी करने का पूणर् अfधकार होगा तथा fकसी अन्य प्रfतभूfत को प्रभावी करने या प्रभावी करने क� अपे�ा रखने म�
परामशर्दाता क� ओर से fकसी धैयर् का प्रभाव इसके तहत बक को उसक� पूणर् दयते ा से मक्ु त करने का नहkं होगा।
9. परामशर्दाता के fलए यह आवश्यक नहkं होगा fक वह बक
े fवरूद्ध कारर्वाई करने से प
र् उक्त ठे के दार क
fवरूद्ध कारर्वाई करे तथा इसम� fनfहत गारंटk बक के fवरूद्ध प�रवतर्नीय होगी, भले हk कोई प्रfतभूfत िजसे
परामशर्दाता ठे के दार से प्राप्त fकया हो सकता है या प्राप्त कर सकता है उस समय बकाया हो या वस न
क� गई हो िजस समय इसके तहत उक्त बक
के fवरूद्ध कायव
ाहk शुरू क� जाती है।
10. हम, उक्त बक वचन देते ह� fक हम इसके प्रचfलत होने के दौरान इस गारंटk को fनरस्त नहkं कर�ग,े
के वल fलfखत रूप म� परामशर्दाता क� सहमfत से हk इसे fनरस्त कर�गे तथा सहमत ह� fक उक्त ठे केदार या
उक्त बक क� संरचना म� कोई प�रवतर्न इसके तहत हमारk दयते ा से हम� मक्ु त नहkं करेगा।
11. हम . . . . . . . . . . . . . . . . उक्त बक यह भी वचन देते ह� fक हम मांग क� नोfटस म� उिल्लfखत
राfश का तत्काल भुगतान कर�गे भले हk मध्यस्थता के समझ प�कार� के बीच कोई fववाद / मतभेद लंfबत हो और/या कोई fववाद मध्यस्थता के fलए भेजा जा रहा हो।
12. यहां ऊपर fकसी भी बात के होते हुए, इस गारंटk के तहत हमारk देयता हमारk बाध्यता रुपए
(. . . . . . . . . . . . . . . . रुपए मात्र) तक सीfमत है और इस गारंटk के समाप्त होने क� तारkख या समाप्त होने क� fवस्ता�रत अवfध के समाप्त होने क� तारkख से 3 माह के अंदर हमारे पास fलfखत रूप म� कोई दावा प्रस्तुत नहkं fकया जाता है।
fदनांक 2014
कृ ते बक�
मुहर के तहत जारk
हटा �दया गया है
अनब
ंध-ग
बोल� प्र�तभ�ू त के �लए बक
गारंट� का प्रारूप
अनब
ंध-घ
(बोलk प्रfतभूfत एवं संfवदा क� शतfi के भुगतान को कवर करने के fलए)
(fकसी राष्ट्रkयकृ त बक
या अनुसूfचत बक
से उपयुक्त मूल्य के स्टाम्प पेपर पर)
सेवा म�,
fवदेश मंत्रालय, जवाहरलाल नेहरू भवन,
23 डी, जनपथ, नई fदल्लk fपन-110011
fप्रय महोदय,
. . . . . . . . . . . . . . . . म� . . . . . . . . . . . . . . . . के fलए fनfवदा के fलए आमंfत्रत करने वालk आपक�
fनfवदा संख्या . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . के स ंध म� बोलk प्रfतभूfत के fलए मैसस
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . िजसका पंजीकृ त कायार्लय . . . . . . . . . . . . . . . म� है
(इसके बाद यहां आगे बोलkदाता कहा गया है) से भगतान के बदले म� . . . . . . . . . . . . . . रूपए (. . . . .
. . . . . . . . . . . रूपए मात्र) के fलए बक गारंटk स्वीकार करने के fलए आपक� सहमfत के fसलfसले म�
तथा उक्त fनfवदा क� शतfi एवं fनबंधन� को समुfचत रूप से पूरा करने के fलए हम एततद्वारा वचन देते ह� और . . . . . . . . . . . . रूपए (. . . . . . . . . . . . . . . . रूपए मात्र) तक इंडेिम्नफाई करने तथा आपको इंडेिम्नफाईड रखने के fलए सहमत ह�।
उक्त fनfवदा क� fकसी शतर् एवं fनबंधन के बोलkदाता क� ओर से fकसी उल्लंघन या गर अनुपालन क�
वजह से आपको हुए या आप द्वारा उठाए गए fकसी नुकसान या �fत, लागत, प्रभार या व्यय क�
िस्थfत म� हम मागे जाने पर तथा fकसी तकर् या दलkल के fबना तथा बोलkदाता को सदfभर्त fकए बगर
अप्रfतसंहायर् रूप से तथा fकसी शतर् के बगैर आप द्वारा दावा क� गई राfश का आपको आपक� मांग क�
प k संतुिष्ट के अनुसार भुगतान कर�गे, परंतु इस गारंटk के तहत हमारk देयता fकसी भी समय . . . . . . .
रूपए (. . . . . . . . . . . . . . . . रूपए मात्र) से अfधक नहkं होगी।
इसम� fनfहत यह गारंटk तब तक पणर् प्रभाव म� बनी रहगे ी जब तक आप fनfवदा को अंfतम रूप नहkं दे
देते ह� तथा अपनी पसंद के अनुसार fनfवदा का चयन नहkं कर लेते ह� तथा उक्त बोलkदाता के चुने जाने और उक्त कायर् के स�पे जाने क� िस्थfत म� यह तब तक प्रवतर्नीय बनी रहेगी जब तक fक उक्त बोलkदाता आपके साथ करार fनष्पाfदत नहkं कर लेता है तथा उक्त fनfवदा क� शतfi एवं fनबंधन� के
तहत fनधार्�रत ढंग से कायर् आरंभ नहkं कर देता है और उक्त fनfवदादाता द्वारा प समुfचत रूप से संपन्न नहkं हो जाता है और तदनुसार गारंटk fडस्चाजर् नहkं हो जाती है।
k तरह से एव
हम इस बात से भी सहमत ह� fक इस संबंध म� आपका fनणय अंfतम एवं हमारे fलए बाध्यकारk होगा
fक बोलkदाता ने उक्त fनfवदा क� शतfi एवं fनबंधन� का कोई उल्लंघन या गैर अनुपालन fकया है या नहkं।
हम परामशर्दाता क� मांग के अनुसार परामशर्दाता को fकसी राfश का भगतान करने का वचन देते ह,�
भले हk fकसी वाद या कायर्वाहk म� ठे के दार (ठे केदार�) द्वारा उठाया गया या उठाए गए कोई fववाद इस संबंध म� fकसी न्यायालय या न्यायाfधकरण म� लंfबत हो, इस fवलेख के तहत हमारk देयता fनरपे� एवं अfनिश्चत रहेगी।
इस बांड के तहत हमारे द्वारा इस प्रकार fकए गए भुगतान इसके तहत भुगतान के fलए हमारk देयता का वैध fडस्चाजर् ह�गे तथा इस तरह का भुगतान करने के fलए हमारे fवरूद्ध ठे के दार (ठे के दार�) का कोई दावा नहkं होगा।
यह गारंटk बोलk प्रस्तुत करने क� तारkख से 180 fदन क� अवfध के fलए पूणर् प्रभाव म� तथा प्रभावी बनी रहेगी। ऊपर उिल्लfखत सीमाओं के बावजूद हम इस गारंटk क� अवfध समाप्त हो जाने क� तारkख से 30 fदन के अंदर आपके दाव� का हम सम्मान कर�गे तथा fडस्चाजर् कर�गे।
fलfखत रूप म� आपक� पूवर् सहमfत को छोड़कर हम इसके प्रचfलत होने के दौरान इस गारंटk को fनरस्त
नहkं कर�गे। हमारे बक क� या बोलkदाता फमर् क� संरचना म� fकसी प�रवतर्न से यह गारटं k प्रभाfवत नहk
होगी। fकसी धन के भुगतान के प्रवतन म� आपक� सfहष्णुता या उपे�ा, िजसके भुगतान का उद्दश्य
भुगतान के fलए समय प्रदान करना हो, fकसी भी रूप म� इस गारंटk के तहत हम� हमारk देयता से मुक्त नहkं करेगी।
आज fदनांक . . . . . . . . . . . . .
भवदkय कृ ते