ठे केदार क� असथायी संरचनाएं. अपनी स्वयं क� लागत पर तथा fनयोक्ता / परामशर्दाता के अनुमोदन एवं सांfवfधक प्राfधका�रय� के अनुमोदन के अधीन ठे के दार स्वयं के fलए आबंfटत �ेत्र म� कायार्लय, स्टोर, कायशाला आfद का fनमार्ण कर सकता है तथा कायर् के पूरा हो जाने पर fनयोक्ता / परामशर्दाता के आदेश के अनुसार उन्ह� हटा सकता है। ठे के दार अपने अस्थायी कायर् का ऐसा ब्यौरा प्रस्तुत करेगा िजसक� fनयोक्ता / परामशर्दाता द्वारा मांग क� जा सकती है तथा ठे के दार उनक� सुर�ा एवं द�ता के बारे म� fनयोक्ता / परामशर्दाता को संतुष्ट करेगा। fनयोक्ता / परामशर्दाता ऐसे अस्थायी कायर् को हटाने और प्रfतस्थाfपत करने के fलए fनदˇश दे सकता है िजसे वे असुरf�त या अद� समझते ह�। ठे के दार fनयोक्ता / परामशर्दाता के अनुदेश� / fहदायत� का तुरंत अनसरण करेगा। ठे केदार अपने स्वयं के खचर् पर अपने श्रfमक� एवं स्टाफ के fलए श्रम fशfवर / आवास तथा साइट तक उनके आने और जाने क� अपनी स्वयं व्यवस्था करेगा क्य�fक साइट के अंदर fकसी भी कामगार / स्टाफ को ठहरने क� अनमfत तब तक नहkं होगी जब तक fक fनयोक्ता / परामशर्दाता का fवfशष्ट अनुमोदन प्राप्त नहkं हो जाता है। साइट के अंदर प्रवेश करने के fलए ठे के दार के स्टाफ एवं कामगार� को अfधकृ त करने के fलए fनयोक्ता / परामशर्दाता द्वारा गेट पास जारk fकए जाएंगे।