लाइसेंस फी. License Fee लाइसेंस फी, लाइसेंस की पूरी अवधि के अंग्रेज़ी पाठ में उल्लिखितानुसार होगा - The License Fee, for the entire duration of License is Rs. [•] (Rupees [•] only) (hereinafter “License Fee). The annual breakup of the License Fee will be as follows: प्रथम वर्ष/First Year Rs. [•] (Rupees [•] only द्वितीय वर्षSecond Year Rs. [•] (Rupees [•] only तृतीय वर्ष/Third Year Rs. [•] (Rupees [•] only चतुर्थ वर्ष/Fourth Year Rs. [•] (Rupees [•] only पाँचवाँ वर्ष/ Fifth Year Rs. [•] (Rupees [•] only प्रदान की जानेवाली सेवाएँ तथा लाइसेंसदार के बिड प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंसदार रेलेवे को लाइसेंस की पूरी अवधि के दौरान एक सहमत वार्षिक लाइसेंस फी का भुगतान करेंगे। In consideration of the provision of the services and the Bid submissions of the Licensee, the Licensee shall pay to Railway an agreed sum of Annual License Fee every year in the entire duration of the license. लाइसेंसदार (चयनित बिड्डर) वार्षिक लाइसेंस फी को, लाइसेंस के पहले पर्ष के एलओए की प्राप्ति से 15 दिनों के अंदर भुगतान करेंगे। The licensee (Selected bidder) shall pay the annual license fee within 15 days on receipt of LOA for the first year of license. दूसरे वर्ष से, लाइसेंस के प्रति वर्ष के प्रारंभ से 15 दिनों के पूर्व, हर वर्ष अग्रिम में वार्षिक लाइसेंस फी का भुगतान करेंगे। The Annual License Fee shall be payable in advance for each year fifteen (15) days prior to the commencement of each year of the license, from second year onwards. लाइसेंसदार को लाइसेंस दिए जाने के पक्ष में, लाइसेंसदार को वार्षिक लाइसेंस फी का भुगतान करना होगा। लाइसेंस फी पहले तीन सालों के लिए नियत किया जाएगा और चौथे वर्ष में दस प्रतिशत बढाया जाएगा। चौथे और पांचवे वर्ष के लिए लाइसेंस फी समान होगा। In consideration of the award of the License to the Licensee, the Licensee shall be liable to pay Annual License Fee. The license fee will be fixed for the first three years and in the fourth year it will be enhanced by 10% . License fee for the fourth and fifth year will remain same. लाइसेंसदार द्वारा रेलवे को दिए जानेवाले लाइसेंस फी टैक्स एट सोर्स(टीडीएस) अगर लागू हो, तो उसकी कटौती करने के बाद के नेट राशि, करार की अवधि के दौरान समय समय पर शासित कानून के अधीन, होगा। The License Fee payable to Railway by the Licensee shall be net of the deduction of tax at source (TDS), if applicable, under the governing law from time to time during the tenure of the Agreement. बिजली और पानी किराए को छोडकर, मकान/भूमि,वेंडर फी और कन्सर्वेंसी किराया आदि के लिए कोई भी अलग भाडा नहीं होगा। बिजली और पानी किराए वास्तविक उपभोग पर आधारित होगा । Th...