लाइसेंस फी के जमा में विफलता/देरी. Failure/ Delay in deposit of License Fee इस करार में रेलवे को उपलब्ध अन्य किसी अधिकार पर कोई पक्षपात के बिना,या अन्यथा,लाइसेंस फी के भुगतान में कोई विलंब के लिए वार्षिक व्याज 18प्रतिशत होगा, जो डीफाल्ट के कुल दिनों के लिए गिना जाएगा। अगर लाइसेंसदार देय तारीख से 90 दिनों के अंदर भुगतान करने से चूकते हैं, तो रेलवे लाइसेंस को समाप्त करने का अधिकार रेलवे के पास है। Without prejudice to any other right that may be available to Railway in this Agreement or otherwise, any delay in payment of License Fee shall attract interest @18% per annum, calculated for the number of days of default. Railway reserves the right to terminate the license, in case the licensee fails to make payment within 90 (ninety) days of the due date. 4.4